महज 35 रुपए के लिए IRCTC को चुकाना पड़ा ₹2 करोड़ 43 लाख, शख्स ने 5 साल तक लड़ा केस और जीत गया...
Indian Railway News: राजस्थान के कोटा मेंरहने वाले एक व्यक्ति ने रेलवे से 35 रुपये का रिफंड पाने के लिए पांच साल तक लड़ाई लड़ी. उनकेइस कदम से 2.98 लाख लोगों को करीब 2.43 करोड़ रुपये का रिफंड मिला.
(Source: Reuters)
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Indian Railway News: राजस्थान के कोटा में रहने वाले एक व्यक्ति ने भारतीय रेलवे (Indian Railways) से 35 रुपये का रिफंड पाने के लिए 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और अब जाकर उसे जीत मिल गई. इस कानूनी लड़ाई के चलते उसने करीब 3 लाख और कस्टमर्स की भी मदद कर दी, जो इसी तरह के मामले से जूझ रहे थे. कोटा के इंजीनियर सुजीत स्वामी (Sujeet Swami) ने अपने द्वारा दाखिल एक RTI के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे ने करीब 2.98 लाख IRCTC यूजर्स को रिफंड में 2.43 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है.
स्वामी ने बताया कि उन्होंने अपना रिफंड प्राप्त करने के लिए करीब 50 RTI फाइल की और चार सरकारी विभागों को लेटर लिखा.
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लाखों यूजर्स को हुआ फायदा
पीटीआई की खबर के मुताबिक, स्वामी ने दावा किया कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने उनकी RTI के जवाब में कहा कि 2.98 लाख यूजर्स को प्रत्येक टिकट पर सर्विस टैक्स के 35 रुपये वापस किए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें कुल 2.43 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा. इसमें से ज्यादातर लोगों ने मल्टीपल टिकट कराए हैं.
स्वामी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जीएसटी काउंसिल परिषद और फाइनेंस मिनिस्टर को टैग करते हुए रिफंड की मांग के लिए किए गए मेरे ट्वीट्स ने इस रिफंड को जारी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
क्या था मामला
30 वर्षीय इंजीनियर ने नई जीएसटी (GST) व्यवस्था लागू होने के एक दिन बाद 2 जुलाई को यात्रा करने के लिए अप्रैल, 2017 में स्वर्ण मंदिर मेल में अपने शहर कोटा से नई दिल्ली के लिए एक रेलवे टिकट बुक किया था. हालांकि बाद में उन्होंने 765 रुपये मूल्य वाले इस टिकट को कैंसिल कर दिया था. जिसके लिए उनसे 65 रुपये के बजाए 100 रुपये की कटौती करके 665 रुपये वापस कर दिया गया.
स्वामी ने कहा कि उनसे 35 रुपये की अतिरिक्त वसूली की गई है, जिसके लिए उन्होंने रेलवे और वित्त मंत्रालय को RTI भेजकर अपनी लड़ाई शुरू कर दी.
आईआरसीटीसी ने दिया जवाब
उनके RTI का जवाब देते हुए IRCTC ने रेल मिनिस्ट्री के कमर्शियल सर्कुलर नंबर 43 का हवाला दिया, जिसके अनुसार 1 जुलाई 2017 के पहले बुक किए गए टिकट को 1 जुलाई केबाद कैंसिल कराने पर टिकटों के लिए बुकिंग के समय लिया गया सेवा कर वापस नहीं किया जाएगा. इसलिए स्वामी से टिकट कैंसिल कराने पर 100 रुपये (क्लर्कियल चार्ज के रूप में 65 रुपये और सेवा कर के रूप में 35 रुपये) वसूले गए.
5 साल बाद मिली जीत
हालांकि बाद में एक RTI के जवाब में बताया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई, 2017 से पहले बुक किए गए और रद्द किए गए टिकटों के लिए, बुकिंग के समय लगाए गए सेवा कर की कुल राशि वापस कर दी जाएगी. इसलिए उन्होंने अपने 35 रुपये रिफंड वापसी की मांग की.
उन्होंने आगे बताया कि हालांकि, मुझे 1 मई, 2019 को अपने बैंक खाते में 33 रुपये प्राप्त हुए, जिसमें 35 रुपये के सेवा कर के पूर्ण मूल्य के रूप में 2 रुपये की कटौती की गई.
स्वामी ने 2 रुपये वापस पाने के लिए अगले तीन वर्षों तक अपनी लड़ाई जारी रखी और आखिरकार पिछले सप्ताह शुक्रवार को इसका परिणाम मिला.
10:37 AM IST