ट्रेन में रिजर्वेशन कराने वालों को मिलेगी नई सुविधा, 1 मई से Railway करेगा बड़ा बदलाव
नई सर्विस के तहत आप ट्रेन के प्रस्थान करने के समय से 4 घंटे पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकेंगे.
ट्रेन के प्रस्थान करने से चार घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार किया जाता है. (फाइल फोटो)
ट्रेन के प्रस्थान करने से चार घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार किया जाता है. (फाइल फोटो)
भारतीय रेलवे जल्द ही नई सुविधा शुरू करने जा रहा है. इसका सीधा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा, जो रिजर्वेशन कराकर सफर करते हैं. नई सर्विस के तहत अब यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे. अभी यह सुविधा 24 घंटे पहले तक मिलती है. आपको बता दें, ट्रेन के प्रस्थान करने से चार घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार किया जाता है. ऐसे में यात्रियों को अब चार्ट तैयार होने से पहले बोर्डिंग स्टेशन बदलने का विकल्प मिलेगा.
1 मई से शुरू होगी सुविधा
खबर के अनुसार, ट्रेन में सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों को यह सुविधा 1 मई 2019 से मिलनी शुरू होगी. मौजूदा नियम के अनुसार यात्रियों के पास ट्रेन के प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन को बदला जा सकता है. हालांकि, रेलवे की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
दो बार मिलेगा बदलने का विकल्प
रेलवे ने भले ही आधिकारिक घोषणा न की हो, लेकिन रेलवे बोर्ड की तरफ से इशारा दिया गया है कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए टिकटिंग सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए हैं. वहीं, यह भी दावा किया जा रहा है कि इस सुविधा के शुरू होने पर अब यात्री दो बार अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. बोर्डिंग स्टेशन बदलने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. हालांकि, अगर आप बोर्डिंग स्टेशन में कोई बदलाव करते हैं तो आपके लिए रिफंड की सुविधा खत्म हो जाएगी.
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इस तरह बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन
यात्रियों के पास बोर्डिंग स्टेशन बदलने के दो विकल्प होंगे. वे ऑनलाइन आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट से बदलाव कर सकते हैं या फिर टिकट काउंटर से भी बोर्डिंग स्टेशन बदलवा सकते हैं. इसके अलावा रेलवे इंक्वायरी नंबर 139 पर कॉल करके भी बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव किया जा सकता है.
बोर्डिंग चेंज करने के मौजूदा नियम
- ई-टिकट बुक कराने वाले यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले तक ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं.
- यदि किसी यात्री ने एक बार बोर्डिंग में बदलाव किया है तो वह फिर पुराने बोर्डिंग प्वाइंट से ट्रेन नहीं पकड़ सकता.
- यदि यात्री बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने के बाद पुराने स्टेशन से ही यात्रा कर रहा है तो उसे दोनों स्टेशन के बीच का किराया चुकाना होगा.
- बोर्डिंग प्वाइंट में केवल एक ही बार बदलाव किया जा सकता है.
- बोर्डिंग स्टेशन को प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले तक बदला जा सकता है.
- यदि टिकट सीज कर दिया गया है तो बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करना मान्य नहीं है.
- विकल्प ऑप्शन लेने वाले पीएनआर नंबर पर बोर्डिंग प्वाइंट चेंज नहीं किया जा सकता.
- आई-टिकट पर ऑनलाइन बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने का विकल्प नहीं मिलता.
- तत्काल बुकिंग टिकट पर भी बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता.
06:20 PM IST