ITR फाइल करने के कितने दिनों के बाद आता है आपका टैक्‍स रिफंड? कैसे चेक करें स्‍टेटस

ऐसे तमाम लोग हैं जो जल्‍दी से जल्‍दी ITR File कर देते हैं ताकि उनका रिफंड भी समय रहते मिल पाए. लेकिन अगर आपका रिफंड अब तक नहीं मिल पाया है तो आप आईटीआर रिफंड स्‍टेटस को चेक कर सकते हैं. यहां जानिए इसका तरीका.
ITR फाइल करने के कितने दिनों के बाद आता है आपका टैक्‍स रिफंड? कैसे चेक करें स्‍टेटस

ऐसे तमाम लोग हैं जो Income Tax Return जल्‍दी फाइल कर देते हैं ताकि उनका रिफंड भी जल्‍दी आ जाए. लेकिन क्‍या आपको आइडिया है कि आपके ITR फाइल करने के कितने दिन बाद रिफंड प्रोसेस होता है? दरअसल रिफंड प्रोसेसिंग तब शुरू होती है जब टैक्सपेयर्स ITR फाइल करने के बाद अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई कर देते हैं. इसके बाद करीब 4-5 हफ्ते के अंदर रिफंड आ जाता है. लेकिन अगर इतने समय बाद भी आपका रिफंड नहीं आया है तो कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है. इसे एक बार चेक कर लेना चाहिए. यहां जानिए क्‍या है आईटीआर रिफंड स्‍टेटस को चेक करने का तरीका और क्‍या है रिफंड अटकने की वजह.

ऐसे चेक करें स्‍टेटस

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  • यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉग-इन करें.
  • अब आपको स्क्रीन पर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म शो होगा.
  • इसके बाद फॉर्म के नीचे ड्रॉप-डाउन लिस्ट से ऑप्शन पर क्लिक करें और आईटीआर पर सेलेक्ट करें.
  • अब आपको असेसमेंट ईयर दर्ज करके सबमिट करना है.
  • इसके बाद रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद आपको स्क्रीन में आईटीआर रिफंड का स्टेटस शो हो जाएगा.
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ये है दूसरा तरीका

  • सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
  • पेज को नीचे की ओर स्‍क्रॉल करने पर आपसे दो तरह की जानकारी मांगी जाएंगीं, एक पैन नंबर और दूसरा जिस साल का रिफंड बाकी है वो साल, इन जानकारियों को दर्ज कीजिए.
  • अब आपको कैप्चा कोड को भरना होगा.
  • इसके बाद Proceed पर क्लिक कर दीजिए. स्टेटस आपके सामने होगा.

SMS से भी मिलती है जानकारी

इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट आपके रिफंड स्टेटस की जानकारी आपके ईमेल और SMS के जरिए भी देता है. अगर आपका रिफंड प्रोसेस हो चुका है तो आपको एसएमएस या ईमेल से इसकी जानकारी मिल सकती है. अगर रिफंड को लेकर कोई समस्या या गड़बड़ी है, तब भी डिपॉर्टमेंट ये जानकारी आपको दी जाएगी.

ये गलतियां हो सकती हैं रिफंड अटकने की वजह

रिफंड पाने के लिए आपको सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करना होता है, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी कराना होता है. जब तक आप ITR उसे ई-वेरिफाई नहीं करेंगे, आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा. ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड आने में 4-5 हफ्ते का समय लग सकता है. इसलिए ये काम करना न भूलें. ई-वेरिफिकेशन के अलावा भी कुछ गलतियों के कारण रिफंड अटक सकता है जैसे- PAN से आधार का लिंक न होना, आयकर विभाग की ओर से भेजे गए ई-मेल का जवाब न देना, टीडीएस का मैच न होना, आपका अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत होना आदि.

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