PAN Card तो पता है, पर क्या होता है TAN Card? जानें ये किसके लिए है जरूरी और न होने पर लग सकता है भारी जुर्माना

पैन कार्ड और टैन नंबर दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं. पैन कार्ड हर टैक्सपेयर के लिए है, जबकि टैन कार्ड बिल्‍कुल अलग चीज है. यहां जानिए कहां काम आता है टैन कार्ड, किसको बनवाने की जरूरत पड़ती है और इसे कैसे बनवाया जाए.
PAN Card तो पता है, पर क्या होता है TAN Card? जानें ये किसके लिए है जरूरी और न होने पर लग सकता है भारी जुर्माना

पैन कार्ड (PAN Card)...10 अंकों का ये नंबर आज हमारी वित्तीय पहचान का सबसे बड़ा सबूत है. बैंक में खाता खुलवाने से लेकर, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने, प्रॉपर्टी खरीदने और बड़ा लेन-देन करने तक, हर जगह पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. लेकिन क्या आपने कभी टैन कार्ड (TAN Card) के बारे में सुना है?

ज्यादातर आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, या किसी भी तरह से किसी को पेमेंट करते समय टैक्स काटते हैं, तो ये TAN नंबर आपके लिए पैन कार्ड जितना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है. चलिए, आज समझते हैं कि आखिर ये TAN क्या होता है और यह किसके काम आता है.

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क्या होता है TAN नंबर?

  • TAN का पूरा नाम है Tax Deduction and Collection Account Number.
  • ये भी इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक 10-डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है.
  • इसका मकसद उन सभी व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान करना है जो स्रोत पर टैक्‍स कटौती (Tax Deducted at Source - TDS) या स्रोत पर कर संग्रह (Tax Collected at Source - TCS) करने के लिए जिम्मेदार हैं.

सरल शब्दों में, अगर आप किसी को कोई पेमेंट कर रहे हैं और उस पेमेंट पर कानून के तहत टैक्स काटकर सरकार के पास जमा करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आपके पास TAN नंबर होना अनिवार्य है.

PAN और TAN में क्या है बड़ा फर्क?

पैन कार्ड और टैन कार्ड, दोनों को ही इनकम टैक्‍स विभाग ही जारी करता है. दोनों में दस अंकों का नंबर मौजूद रहता है. लेकिन दोनों का इस्‍तेमाल अलग-अलग लोगों के लिए है. जो लोग टैक्‍स भरते हैं, उन्‍हें पैन कार्ड बनवाना जरूरी होता है क्‍योंकि उन्‍हें टैक्‍स भरते समय 10 अंकों के इस नंबर को भरना होता है. इसके अलावा पैन का इस्तेमाल सरकार आपके द्वारा किए गए बड़े लेन-देन की निगरानी के लिए भी करती है. वहीं जो लोग टैक्‍स काटते हैं, उनके लिए टैन नंबर जरूरी होता है. टीडीएस से जुड़े सभी डॉक्‍यूमेंट्स में टैन नंबर बहुत जरूरी होता है.

किन लोगों के लिए TAN लेना है अनिवार्य?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203A के अनुसार, हर उस व्यक्ति या संस्था को TAN लेना ही पड़ेगा जो TDS काटता है. इसमें शामिल हैं:

  • सभी कंपनियां (प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड)
  • पार्टनरशिप फर्म्स
  • एकल स्वामित्व वाले बिजनेस (Sole Proprietorship)
  • हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)
  • ट्रस्ट और सोसायटी
  • केंद्र और राज्य सरकार के विभाग
  • वो व्यक्ति जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य है (जैसे डॉक्टर, वकील जिनकी आय एक सीमा से ज्यादा है).

अगर TAN नहीं लिया तो क्या होगा?

  • बिना TAN नंबर के TDS काटना या जमा करना एक गंभीर अपराध है.
  • TDS नहीं कटेगा: अगर आपके पास TAN नहीं है, तो बैंक आपका TDS चालान स्वीकार नहीं करेगा.
  • भारी जुर्माना: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272BB(1) के तहत, TAN के लिए अप्लाई न करने या गलत TAN देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है.

कैसे करें TAN के लिए अप्लाई?

TAN के लिए अप्लाई करना बहुत आसान है. पैन कार्ड की तरह ही टैन कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बनवाया जा सकता है. इसके लिए आपको फॉर्म 49बी को भरना होगा, साथ ही मामूली फीस जमा करना होगी. पेमेंट का जरिया आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या फिर नेट बैंकिंग रख सकते हैं. ऑनलाइन टैन कार्ड बनवाने के लिए आप एनएसडीएल (National Securities Depository Limited) की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. अप्‍लाई करने के 15 दिनों के अंदर टैन कार्ड आपके घर पर आ जाएगा.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या एक आम सैलरी पाने वाले व्यक्ति को TAN की जरूरत होती है.

नहीं. एक आम सैलरी पाने वाला व्यक्ति टैक्स चुकाता है, काटता नहीं. इसलिए, उसे सिर्फ पैन कार्ड की जरूरत होती है, टैन की नहीं.

2. क्या एक व्यक्ति के पास पैन और टैन, दोनों हो सकते हैं.

हां, बिल्कुल. अगर कोई व्यक्ति (जैसे एक डॉक्टर या ऑडिटर) अपना बिजनेस चला रहा है और वो अपने कर्मचारियों की सैलरी पर TDS काटता है, तो उसके पास अपना पैन कार्ड (व्यक्तिगत टैक्स के लिए) और अपने बिजनेस के नाम पर एक टैन नंबर (TDS के लिए), दोनों होंगे.

3. अगर मैं सिर्फ अपने घर का किराया किसी व्यक्ति को देता हूं, तो क्या मुझे TAN चाहिए.

नहीं. अगर आप एक व्यक्ति के तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति को किराया दे रहे हैं, तो आमतौर पर आपको TAN की जरूरत नहीं होती. TAN की जरूरत तब पड़ती ਹੈ जब आप एक बिजनेस चला रहे हों या ऑडिट के दायरे में आते हों.

4. क्या मैं अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल TDS जमा करने के लिए कर सकता हूं.

नहीं. TDS से जुड़े किसी भी चालान, सर्टिफिकेट या रिटर्न में आपको TAN नंबर ही देना होता ਹੈ. वहां पैन नंबर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

5. TAN नंबर बनने में कितना समय लगता है.

एप्लीकेशन जमा करने के बाद, आमतौर पर 5 से 7 वर्किंग दिनों के भीतर आपको अपना TAN नंबर अलॉट हो जाता है.