PF का पैसा निकालना होगा आसान, ऐसे करेंगे आवेदन तो जल्दी आएगा पैसा
ऑनलाइन पीएफ निकासी के चलते अब आपको ईपीएफ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और 10 दिन के अंदर ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा.
रिटायरमेंट से पहले PF का पैसा निकालने सरकार TDS काटती है. (प्रतीकात्मक)
रिटायरमेंट से पहले PF का पैसा निकालने सरकार TDS काटती है. (प्रतीकात्मक)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर्स के लिए प्रोविडेंट फंड खाते से पैसा निकालना काफी आसान हो गया है. EPFO की ऑनलाइन सर्विस ने खाताधारकों के लिए जटिल प्रक्रिया को काफी आसान किया है. सुविधा का लाभ करीब 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों को मिलेगा. ऑनलाइन ऐप्लिकेशन फाइल करने के बाद पीएफ ट्रांसफर से लेकर पीएफ का पैसा निकालने की पूरी प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी हो जाएगी.
नौकरी करने पर अक्सर लोगों के पीएफ खाते में अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है. लेकिन, नौकरी बदलने वाले अक्सर पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं. हालांकि, पीएफ निकालने में उन्हें काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. लेकिन, अब ऑनलाइन पीएफ को आसानी से निकाला जा सकता है. हालांकि, रिटायरमेंट से पहले PF का पैसा निकालने सरकार TDS काटती है.
EPF मतलब एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड का पैसा आपकी सैलरी से कटता है. हर महीने आपकी बेसिक सैलरी से 12% पीएफ काटा जाता है. यह हिस्सा आपके और संस्थान दोनों की तरफ से जमा होता है. एक तीसरा हिस्सा पेंशन फंड के रूप में जमा किया जाता है. यह एम्प्लॉयर के खाते से जाने वाले पीएफ में से कटता है. एक ही जगह
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आप घर बैठे ईपीएफ निकासी के लिए क्लेम कर सकते हैं. दरअसल, ईपीएफओ ऑनलाइन पीएफ क्लेम की सुविधा देता है. ऑनलाइन पीएफ निकासी के चलते अब आपको ईपीएफ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और 10 दिन के अंदर ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा.
ऐसे करें आवेदन
पीएफ निकासी के लिए UAN पोर्टल पर जाएं. यहां ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें. इसमें क्लेम योर पीएफ में फॉर्म 31,19 और 10 सी का ऑप्शन मिलेगा. इनमें से अपनी आवश्यकता अनुसार फॉर्म भरकर सब्मिट करना होगा. हालांकि, फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी डिटेल्स पूरी तरह से चेक करनी होंगी और केवाईसी अपडेट करना होगा.
ऐप से भी कर सकते हैं आवेदन
पीएफ निकासी की प्रकिया आप उमंग ऐप से भी पूरी कर सकते हैं. इस दौरान अगर आपको फॉर्म सब्मिट करने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आपको अपना केवाइसी अपडेट करना होगा. केवाइसी पूरा ना होने के कारण आप फॉर्म सब्मिट नहीं कर पाएंगे.
10 दिन में आएगा पैसा
KYC पूरा करने के बाद आप को अपना अकाउंट नंबर देना होगा. इलके साथ ही आपको अपना पैन, आधार, यूएएन नंबर भी दर्ज करना होगा. आपाक एम्पलॉयर आपकी डिटेल्स को वेरिफाई करेगा. एम्प्लॉयर के वेरिफाई करने के बाद फॉर्म सब्मिट होगा. 10 दिन के अंदर आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा.
कब निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा
पीएफ की राशि को एमरजेंसी की स्थिति में निकाला जा सकता है. 7 परिस्थितियों में आप पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं. कुछ परिस्थितियों में आप पीएफ का पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं और कुछ में पीएफ के कुल पैसे का एक निश्चित हिस्सा ही निकाला जा सकता है.
11:41 AM IST