Vivad se Vishwas Scheme के तहत विवरण देने की डेडलाइन बढ़ी, टैक्सपेयर्स को इस तारीख तक राहत
Vivad se Vishwas Scheme:इकाइयों ने अबतक 1,25,144 मामलों के निस्तारण के लिए विवाद से विश्वास योजना के ऑप्शन को चुना है. यह अलग-अलग कानूनी मंचों में लंबित 5,10,491 मामलों का 24.5 प्रतिशत है.
करीब 97,000 करोड़ रुपये मूल्य के विवादित कर के मामलों में इस योजना को चुना गया है. (ज़ी बिज़नेस)
करीब 97,000 करोड़ रुपये मूल्य के विवादित कर के मामलों में इस योजना को चुना गया है. (ज़ी बिज़नेस)
Vivad se Vishwas Scheme: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ (Vivad se Vishwas) के तहत विवरण देने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च और भुगतान के लिए समय 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर लिखे अपने पोस्ट में कहा है कि सीबीडीटी (CBDT) ने विवाद से विश्वास कानून के तहत अनाउंसमेंट करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी है. बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान की समयसीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दी गई है.
विवादित कर के मामले (Disputed tax cases)
खबर के मुताबिक, इस योजना के तहत अनाउंसमेंट करने की समयसीमा 28 फरवरी थी जबकि विवादित कर राशि भुगतान की समयसीमा 31 मार्च थी. इकाइयों ने अबतक 1,25,144 मामलों के निस्तारण के लिए विवाद से विश्वास योजना के ऑप्शन को चुना है. यह अलग-अलग कानूनी मंचों में लंबित 5,10,491 मामलों का 24.5 प्रतिशत है. करीब 97,000 करोड़ रुपये मूल्य के विवादित कर के मामलों में इस योजना को चुना गया है.
CBDT further extends the date for filing of declarations under the #VivadSeVishwas Act, 2020 to 31st March, 2021.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 26, 2021
Notification no. 09/2021 in S.O. 964(E) dated 26/02/2021 issued.
Date for payment without additional amount under VSV extended to 30th April, 2021. pic.twitter.com/vRY0eNY4Bx
विवाद से विश्वास में प्रावधान (Provision in Vivad se Vishwas Scheme)
विवाद से विश्वास योजना आकलन के संदर्भ में विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के निपटान का ऑप्शन उपलब्ध कराता है. इसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माना या ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत देकर लंबित मामलों का निपटान किया जा सकता है. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास कानून 17 मार्च, 2020 को अमल में आया. इसका मकसद विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के लिये संबंधित करदाताओं को विकल्प उपलब्ध कराना है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करने के दौरान आयकर मामलों के समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा की थी. देश भर में वर्ष 2020 की शुरुआत तक करीब 9 लाख करोड़ की रकम टैक्स विवाद में फंसी हुई है और ये मामले अलग-अलग ट्रिब्यूनल और न्यायालय में चल रहे हैं.
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08:53 AM IST