Aadhaar Update: अब ऑफलाइन भी होगा आधार का वेरिफिकेशन, बस करना होगा ये काम
Aadhaar Verifications: अब ऑफलाइन तरीके से भी आधार का वेरिफिकेशन किया जा सकेगा. सरकार ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
Aadhaar Verification: मौजूदा समय में आधार कार्ड (aadhaar card) एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. इस डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी सरकारी काम पूरा नहीं होता और ना ही आप किसी सरकरी सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. हालांकि आधार कार्ड को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है. अब आधार का वेरिफिकेशन ऑफलाइन भी कराया जा सकता है. सरकार ने हाल ही इस अपडेट को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है.
ऑफलाइन भी होगा आधार वेरिफिकेशन
अब लोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से तैयार किए गए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज को साझा करके अपने आधार का सत्यापन (Aadhaar Verification) ऑफलाइन करा सकते हैं. इसके लिए आधार संख्या के केवल अंतिम 4 अंक का इस्तेमाल करना होगा.
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आधार (प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम 2021 को 8 नवंबर को अधिसूचित किया गया और मंगलवार को आधिकारिक वेबसाइट पर इसे पब्लिश किया गया. जिसमें ई-नो योर कस्टमर (e-KYC) प्रक्रिया के लिए आधार के ऑफलाइन सत्यापन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है.
इस तरह कर सकते हैं आधार का वेरिफिकेशन
UIADI ने ऑनलाइन सत्यापन पर मौजूदा प्रक्रिया के अलावा समय-समय पर प्राधिकरण की ओर से शुरू किए गए क्यूआर कोड सत्यापन (QR Code Verification), आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी सत्यापन (Aadhaar Paperless Offline e-KYC Verification), ई-आधार सत्यापन (e-Aadhaar Verification), ऑफलाइन पेपर आधारित सत्यापन (Offilne paper based verification) और किसी अन्य प्रकार के ऑफलाइन सत्यापन को जोड़ा है.
इस नए नियम से आधार, यूजर को डिजिटल सिग्नेचर के रूप में साझा करने का ऑप्शन देता है. इससे आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी करना आसान हो जाएगा. जिसके लिए आधार के अंतिम 4 अंक से ही नाम, पता, लिंग और जन्म तिथि, और तस्वीर ई-केवाईसी के लिए अधिकृत एजेंसी के साथ साझा कर सकते हैं.
इन तरीकों से भी कर सकते हैं वेरिफिकेशन
सत्यापन के अन्य तरीके जैसे वन-टाइम पिन और बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण भी ऑफलाइन ऑप्शन के साथ जारी रहेंगे. आधार डाटा को सत्यापित करने के लिए अधिकृत एजेंसियां प्रमाणीकरण का कोई भी तरीका चुन सकती हैं.
नए नियम आधार संख्या धारकों को किसी भी समय अपने ई-केवाईसी डाटा को संग्रहीत करने के लिए किसी भी सत्यापन एजेंसी को दी गई सहमति को रद्द करने की अनुमति देते हैं.
09:24 AM IST