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UPS to NPS Deadline: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट प्लानिंग में ज्यादा विकल्प और लचीलापन देने के लिए अहम कदम उठाया है. Department of Pension and Pensioners’ Welfare ने 2 सितंबर 2025 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर Central Civil Services (Implementation of the Unified Pension Scheme under the National Pension System) Rules, 2025 को लागू किया है. इन नियमों में खास प्रावधान किया गया है कि जो कर्मचारी Unified Pension Scheme (UPS) में शामिल हैं, उन्हें NPS (National Pension System) में स्विच करने का एक बार का मौका मिलेगा.
सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह स्विचिंग का ऑप्शन 30 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा. अगर कोई कर्मचारी तय समय में आवेदन नहीं करता है तो वह आगे भी UPS के अंतर्गत ही रहेगा.
केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में Unified Pension Scheme (UPS) को मंजूरी दी थी. इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया. UPS का मकसद कर्मचारियों को बेहतर रिटायरमेंट सिक्योरिटी देना था. इसके तहत सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान तय होता है.
यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि इससे कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट फंड को ज्यादा सुरक्षित और फ्लेक्सिबल तरीके से प्लान करने का मौका मिलेगा. साथ ही, NPS में स्विच करने से मार्केट-लिंक्ड ग्रोथ का फायदा भी मिलता है, जबकि UPS ज्यादा स्टेबल रिटर्न पर आधारित है.
FAQs
Q1. क्या हर कर्मचारी UPS से NPS में स्विच कर सकता है?
नहीं, यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने समय पर UPS चुना था.
Q2. UPS से NPS में कितनी बार स्विच किया जा सकता है?
सिर्फ एक बार. इसके बाद दोबारा UPS में लौटने का विकल्प नहीं होगा.
Q3. NPS में स्विच करने पर क्या फायदे मिलेंगे?
कर्मचारी को NPS के सभी बेनिफिट्स मिलेंगे और 4% का अतिरिक्त योगदान भी जोड़ा जाएगा.
Q4. अगर विभागीय जांच चल रही हो तो क्या स्विचिंग संभव है?
नहीं, जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है.
Q5. स्विच करने की आखिरी तारीख क्या है?
सरकार ने 30 सितंबर 2025 तक की डेडलाइन तय की है.
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