ऑनलाइन टैक्स बचाने के ये हैं 5 रास्ते, अपनाएंगे तो बचेगा काफी पैसा
31 मार्च आने से पहले आपके पास इनकम टैक्स बचाने का बेहतरीन मौका है. इसके लिए आप ऑनलाइन टैक्स बचाने के उपयुक्त तरीके अपना सकते हैं. इससे न सिर्फ आपका टैक्स बचेगा बल्कि फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी आसानी से हो सकेगी.
टैक्सपेयर बैंक में FD, ELSS, इंश्योरेंस पॉलिसी, PPF या होम लोन रीपेमेंट कर अपना टैक्स बचा सकते हैं. (dna)
टैक्सपेयर बैंक में FD, ELSS, इंश्योरेंस पॉलिसी, PPF या होम लोन रीपेमेंट कर अपना टैक्स बचा सकते हैं. (dna)
मार्च आने से पहले आपके पास इनकम टैक्स बचाने का बेहतरीन मौका है. इसके लिए आप ऑनलाइन टैक्स बचाने के उपयुक्त तरीके अपना सकते हैं. इससे न सिर्फ आपका टैक्स बचेगा बल्कि फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी आसानी से हो सकेगी. टैक्स एक्सपर्ट राज चावला के मुताबिक टैक्सपेयर बैंक में FD, ELSS, इंश्योरेंस पॉलिसी, PPF या होम लोन रीपेमेंट कर अपना टैक्स बचा सकते हैं.
टैक्स बचाने के ऑनलाइन उपाय
1. बैंक फिक्स्ड डिपॉसिट (5 साल)
2. ELSS
3. इंश्योरेंस पॉलिसी
4.PPF
5. होम लोन रीपेमेंट
बैंक FD (5 साल)
टैक्स बचाने का सबसे आसान तरीका
ऑनलाइन FD में निवेश कर सकते हैं
इसके लिए KYC प्रक्रिया पूरा होना जरूरी
ध्यान रखें बैंक खाते में पैन नंबर अपडेट हो
नेट बैंकिंग के जरिए लॉग-इन कर निेवेश संभव
मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम खाते में आएगी
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ELSS
आप ELSS में ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं
फंड हाउस की वेबसाइट पर जाकर निवेश कर सकते हैं
जरूरी है कि आपके अकाउंट की KYC हुई हो
नेटबैंकिंग के जरिए निवेश की पेमेंट कर सकते हैं
शेयर बाजार खुले रहने तक निवेश कर सकते हैं
3 बजे से पहले किए निवेश का NAV उसी दिन का
इंश्योरेंस पॉलिसी
बीमा कंपनी की साइट पर ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हैं
पॉलिसी अपलाई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन
हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं
हालांकि कई मामलों में मेडिकल टेस्ट की जरूरत हो सकती है
ऑनलाइन स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए उम्र 45 साल होनी चाहिए
PPF
अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट पर लॉगिन कर अकाउंट खोले
अकाउंट खोलने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा
पहले से PPF अकाउंट तो लिंक्ड सेविंग अकाउंट से फंड ट्रांसफर करें
PPF में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट
#mute
होम लोन रीपेमेंट
होम लोन का रीपेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं
होम लोन अकाउंट को नेट बैंकिंग से जोड़ें
लिंक करने के बाद आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं
होम लोन रीपेमेंट पर 80C के तहत टैक्स छूट
08:49 PM IST