वाहन चलाने वालों की जेब होगी ढीली, 16 जून से 21% तक महंगा होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
1,000 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी कारों का तीसरा पक्ष बीमा प्रीमियम में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. अब प्रीमियम 1,850 रुपये (वर्तमान में) से बढ़कर 2,072 रुपये हो जाएगा.
थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की दरों को एक अप्रैल से संशोधित किया जाता है. लेकिन इस बार नई दरें 16 जून से लागू होगी.
थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की दरों को एक अप्रैल से संशोधित किया जाता है. लेकिन इस बार नई दरें 16 जून से लागू होगी.
बीमा नियामक आईआरडीएआई ने कार तथा दो-पहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा की दरें बढ़ाने का फैसला किया है. कार और दोपहिया वाहनों का तीसरा पक्ष बीमा (थर्ड पार्टी बीमा) 16 जून से महंगा हो जाएगा. बीमा नियामक इरडा ने वाहनों की कुछ श्रेणियों के लिए अनिवार्य तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम में 21 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है.
सामान्य तौर पर, थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की दरों को एक अप्रैल से संशोधित किया जाता है. लेकिन इस बार नई दरें 16 जून से लागू होगी. भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने आदेश में कहा कि 1,000 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी कारों का तीसरा पक्ष बीमा प्रीमियम में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. अब प्रीमियम 1,850 रुपये (वर्तमान में) से बढ़कर 2,072 रुपये हो जाएगा. इसी प्रकार 1,000-1,500 सीसी के वाहनों का बीमा प्रीमियम 12.5 प्रतिशत बढ़कर 3,221 रुपये हो गया है.
1500 सीसी से ज्यादा पर असर नहीं
1,500 सीसी से ऊपर की कारों के लिए तीसरा पक्ष बीमा प्रीमियम नहीं बढ़ाया गया है. इसे 7,890 रुपये पर बरकरार रखा है.
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टू-व्हीलर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की नई दरें
दोपहिया वाहनों के मामले में 75 सीसी से कम के दोपहिया वाहनों के लिये तीसरा पक्ष प्रीमियम 12.88 प्रतिशत बढ़कर 482 रुपये हो गया. 75 से 150 सीसी के दोपहिया वाहन के लिए प्रीमियम 752 रुपये किया गया है.
150-350 सीसी क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है. इस श्रेणी के दोपहिया वाहनों का प्रीमियम 985 रुपये से 21.11 प्रतिशत बढ़कर 1,193 रुपये हो जाएगा. सुपर बाइक (355 सीसी से ऊपर के दोपहिया वाहन) के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
स्कूल बसों को भी देना होगा ज्यादा प्रीमियम
इरडा ने माल ढोने वाले निजी और सार्वजनिक वाहनों के लिए भी तीसरे पक्ष बीमा प्रीमियम में वृद्धि की है. स्कूल बसों के मामले में तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम में वृद्धि की गई है. ई-रिक्शा के मामले में दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. दीर्घकालिक एकल प्रीमियम दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कारों के मामले में दीर्घकालिक प्रीमियम की अवधि तीन साल और दोपहिया वाहनों के लिए यह अवधि पांच साल है.
(इनपुट भाषा से)
08:47 PM IST