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Share Certificate Transfer to Demat Account: पिछले कुछ समय में स्टॉक मार्केट में निवेश कर मुनाफा कमाना का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ गया है. आज के समय में स्टॉक में निवेश करना भी काफी आसान हो गया है. मोबाइल के बस कुछ क्लिक की मदद से आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं. लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था. पहले के समय में स्टॉक मार्केट में निवेश करने पर आपको बकायदा कंपनी के शेयर का सर्टिफिकेट भी मिलता था, लेकिन आजकल ये स्टॉक्स सीधे आपके डीमैट अकाउंट में लिंक हो जाते हैं. ऐसे में अगर आपको अचानक से अपने दादा के द्वारा खरीदा कोई शेयर सर्टिफिकेट मिल जाए तो उसे कैसे आप अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं और कैसे उसे अपने डीमैट अकाउंट में लिंक करा सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में सबकुछ.
अगर आपके दादा ने कोई शेयर खरीदे थे और उनके पास उसका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, तो अब उस शेयर को आपके नाम ट्रांसफर कराना और डीमैट अकाउंट से लिंक कराने का एक लीगल प्रोसेस है. इसके लिए ये जरूरी है कि आपके दादा जीवित हैं या नहीं. यदि दादा जीवित हैं, तो यह प्रोसेस काफी आसान है और "ऑनर द्वारा ट्रांसफर" कहलाती है. यदि दादा का निधन हो चुका है, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है और "Transmission of shares" के तहत आती है.
सबसे पहले आपको अपने नाम पर एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है. ये आप NSDL या CDSL में खुलवा सकते हैं. इसके लिए आपको PAN, Aadhaar, बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी. इसके बाद आपको शेयर ट्रांसफर फॉर्म (SH-4 फॉर्म) भरना होगा. इस पर दादा का हस्ताक्षर लगेगा. फॉर्म के साथ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट जमा करना होगा.
इन सभी डॉक्यूमेंटस को आपको कंपनी के RTA (Registrar and Transfer Agent) के पास भेजना होगा. जैसे की Link Intime, KFintech, या कंपनी के खुद के RTA किसी भी भेजा जा सकता है. सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर कंपनी आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएगा. इस पूरे प्रोसेस में 15-30 दिन लग सकते हैं.
अगर आपके दादा का निधन हो गया है तो आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate), उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र / वसीयत (यदि हो तो), नॉमिनी डिटेल्स (यदि पहले से दर्ज हैं तो आसान), कोई वसीयत नहीं है तो "Legal Heir Certificate" या "Succession Certificate" की जरूरत होगी.
इसके बाद जिस डीपी (Depository Participant) से आपका डीमैट अकाउंट है, वहाँ से Transmission Request Form (TRF) लें. इसके बाद आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म RTA के पास जमा करना होगा. यदि सब कुछ सही है तो RTA या कंपनी आपके नाम पर शेयर ट्रांसफर कर देगी और यह आपके डीमैट से लिंक हो जाएगा.