होम लोन का घर बेचकर फिर से उठा रहे हैं मकान के लिए कर्ज, तो सावधान! देखें, क्या मिल सकती है टैक्स छूट!
IT की धारा 80C के अनुसार, यदि आप होम लोन से खरीदा गया घर बेचते हैं तो इस नियम के तहत सभी कर उस लाभ वर्ष के खत्म होने से अगले पांच सालों के भीतर कर्ज के पुनर्भुगतान पर कर के योग्य होंगे.
अगर आप होम लोन से खरीदे गए एक मकान को बेचकर दूसरा मकान खरीदना चाहते हैं तो होम लोन के नियम कायदों को जरा गौर से समझने की जरूरत है. जिस घर को आपने होम लोन से खरीदा है उसकी टैक्स लाइबिलिटी को क्या आपको पूरा करने के बाद ही नए लोन का फायदा मिल सकता है. अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल चल रहे हैं तो ध्यान से इस पूरे आर्टिकल को पड़ें और समझें.
होम लोन से खरीदा गया घर यदि बेचते हैं, तो क्या जिस साल लोन लिया गया था उस साल से टैक्स मिली टैक्स छूट को चुकाना होगा और क्या वे इस रिफंड के बाद ही 3 BHK फ्लैट खरीद पाएंगे? ऐसे हालात में लोन लेनेवाले घर खरिदार को विशेषज्ञों से परामर्श लेना पड़ता है, जो उन्हें विभिन्न उपायों के बारे में बताते हैं. लेकिन ऐसे हालातों में यहां देखें कि कर विशेषज्ञ उसे क्या सलाह देते हैं. पहला आयकर अधिनियम की धारा 80सी के बारे में है. घर खरिदार इस नियम को लेकर परेशान हो जाते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 80C के अनुसार, यदि आप होम लोन की मदद से खरीदा गया घर बेचते हैं, तो 80C के तहत सभी कर योग्य लाभ वर्ष के अंत से अगले पांच वर्षों के भीतर कर्ज को रिटर्न भरने के लिए कर योग्य होंगे. आपको ये सभी टैक्स उसी साल चुकाना होगा, जिस साल होम लोन बेचा जाता.
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क्या टैक्स लौटाना होगा
यदि 80सी के तहत रिफंड राशि पर टैक्स का दावा किया है, तो फ्लैट की बिक्री के वर्ष में टैक्स का भुगतान करना होगा. रिफंड राशि पर कोई कर कटौती नहीं होगी. हालांकि, यहां यहां ध्यान देने की बात ये है कि यह कर उसी राशि पर लगाया जाएगा, जिसका भुगतान कर्ज की मूल राशि के रूप में किया गया है. अगर होम लोन पर ब्याज का भुगतान किया जाता है तो टैक्स देनदारी का यह नियम लागू नहीं होता है. इसलिए, यदि आपने होम लोन से लिए गए घर पर ब्याज पर धारा 24 (बी) के तहत कर लाभ पाया है, तो यह कर योग्य नहीं होगा और कर कटौती सही माना जाएगा.
टैक्स कभी नहीं लगाया जाएगा
24 महीने पूरे करने के बाद फ्लैट बेच जाने पर होने वाले लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा. आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत, एक आवासीय घर की बिक्री लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर कटौती के लायक हो सकती है, यदि दूसरा घर या फ्लैट पर उस पूंजीगत लाभ की राशि के साथ एक तय अवधि के भीतर खरीदा जाता है.
01:08 PM IST