जल्द करवा लें अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस, नहीं तो घर बैठे कटेगा चालान
IRDAI राज्यों के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ पायलट प्रोजक्ट शुरु करने जा रहा है जिसमें दोनों के साथ काम करने से ये पता लगाना आसान हो जाएगा किन गाड़िया का इंश्योरेंस नहीं है.
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर जरूरी है नहीं तो, जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान है.
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर जरूरी है नहीं तो, जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान है.
अगर आपने पिछले अपने टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर का इंश्योरेंस नहीं करवाया है क्योंकि, कभी पकड़े नहीं गए और जुर्माना नहीं भरना पड़ा तो अब सतर्क हो जाएं. नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना मुश्किल राह होगी. क्योंकि इंश्योरेंस रेग्युलेटर IRDAI राज्यों के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ पायलट प्रोजक्ट शुरु करने जा रहा है जिसमें दोनों के साथ काम करने से ये पता लगाना आसान हो जाएगा किन गाड़िया का इंश्योरेंस नहीं है. इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने 4 राज्यों के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें जिन गाड़ियों के मालिकों ने मोटर इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाया है उन्हें सूचना भेजी जा रही है कि जल्द इंश्योरेंस करवाएं.
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर जरूरी है नहीं तो, जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान है. नए मोटर व्हिकल एक्ट में बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माने की रकम को भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है.
जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़े के मुताबिक, सड़क पर चलने वाले करीब 50 फीसदी गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के ही दौड़ रही हैं. और इसमें सबसे ज्यादा संख्या टू-व्हीलर हैं.
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नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना बढ़ने और IRDAI के राज्यों के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने से बिना इंश्योरेंस चल रही गाड़ियों की संख्या में कटौती होगी और मोटर इंश्योरेंस का कवर बढ़ेगा.
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रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के मुताबिक, साल 2017 में देश भर में 4 लाख, 65 हजार सड़क हादसे हुए थे जिसमें डेढ़ लाख लोगों की मौत हुई थी. हर साल देशभर हजारों ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता है और गाड़ी चलाने वाले पर थर्ड पार्टी लाइबलिटी लाखों रुपएये में आती है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद इंश्योरेंस के दायरे बढ़ने के साथ दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है.
IRDAI की नई पहल का असर-
नए मोटर व्हीकल एक्ट से बिना इंश्योरेंस मुश्किल बढ़ेगी.
IRDAI राज्यों के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ शुरू करेगा पायलट प्रोजक्ट.
बिना इंश्योरेंस की गाड़ियों का पता लगाना आसान होगा.
IRDAI ने 4 राज्यों के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया.
मोटर इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाया तो सूचना भेजी .
नए मोटर व्हिकल एक्ट में इंश्योरेंस नहीं होने पर जुर्माना दोगुना किया
जुर्माने की रकम 1000 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये हुई.
03:53 PM IST