PF खाते से अब भी ले सकते हैं एडवांस, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन
Coronavirus महामारी के बीच प्राइवेट कर्मचारियों को EPFO से काफी मदद मिली है. Lockdown शुरू होने के बाद से इम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड (EPF) खातों से 38,71,664 कर्मचारियों ने 44,054.72 करोड़ रुपये निकाले हैं.
Coronavirus महामारी के बीच प्राइवेट कर्मचारियों को EPFO से काफी मदद मिली है. Lockdown शुरू होने के बाद से इम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड (EPF) खातों से 38,71,664 कर्मचारियों ने 44,054.72 करोड़ रुपये निकाले हैं.
श्रम मंत्री संतोष गंगवार की मानें तो इन विड्राल में Covid 19 से जुड़े दावे भी शामिल हैं. Lockdown में 25 मार्च से 31 अगस्त तक 7,23,986 क्लेम महाराष्ट्र में आए थे जहां 8,968.45 करोड़ रुपये निकाले गए.
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ऐसे करें क्लेम
EPF खाते से पैसा निकालने के लिए EPFO की वेबसाइट पर Login करना होगा. इसके लिए UAN होना जरूरी है, साथ ही खाता Aadhaar से लिंक होना चाहिए.
UAN और पासवर्ड की मदद से EPF पोर्टल पर Login करें. फिर Online Service पर क्लिक करें और Claim (Form-31, 19 & 10C) को चुनें
बैंक अकाउंट नंबर डालें और Verify पर क्लिक करें. फिर Yes पर क्लिक करें. अब Proceed For Online Claim विकल्प पर जाएं.
फंड ऑनलाइन निकालने के लिए PF Advance (Form 31) को चुनें. यहां यह बताना होगा कि रकम क्यों निकाल रहे हैं. फिर आगे बढ़ें. कर्मचारी का पता भी भरें. फिर आवेदन करें.
पैसे निकालने के लिए जो वजह बताएंगें उससे जुड़े दस्तावेज स्कैन करके आपको जमा करने होंगे. वैसे EPF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको अपनी नियोक्ता/ कंपनी से मंजूरी भी लेनी होती है. उसके बाद ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा. हालांकि इस समय इसकी जरूरत नहीं है.
EPFO में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर SMS आएगा. जब आवेदन पूरा हो जाएगा तो पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा. आमतौर पर पैसा 15 से 20 दिनों में बैंक अकाउंट में आ जाता है, हालांकि, इस समय 72 घंटे में रकम खाते में आ रही है.
08:17 AM IST