तोड़ सकते हैं PPF की '15 साल की दीवार'! मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं अपना पैसा, ये 'सीक्रेट' नियम और शर्तें जान लें
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) से 15 साल की मैच्योरिटी से पहले भी पैसा निकाला जा सकता है. जानें किन विशेष परिस्थितियों में यह संभव है, क्या हैं इसके नियम, शर्तें और टैक्स संबंधी प्रावधान. बच्चों की पढ़ाई, गंभीर बीमारी या अन्य जरूरतों के लिए PPF प्री-मैच्योर विड्रॉल की पूरी जानकारी.
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12:15 AM IST
PPF तो खुलवा लिया, पैसा भी अच्छा जुड़ रहा है, टैक्स भी बच रहा है... पर ये 15 साल का लंबा इंतजार. क्या कोई तरीका है कि जरूरत पड़ने पर इससे पहले भी कुछ पैसा निकाल सकें? अगर आपके मन में भी PPF को लेकर ऐसे सवाल उठते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत की सबसे पसंदीदा छोटी बचत योजनाओं में से एक है. इसका कारण भी साफ है- बढ़िया ब्याज दर, निवेश पर सुरक्षा की गारंटी, और सबसे बड़ी बात EEE स्टेटस, यानी निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी, तीनों पर कोई टैक्स नहीं. लेकिन, इसकी 15 साल की लॉक-इन अवधि कई बार लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, खासकर जब अचानक कोई बड़ी वित्तीय जरूरत आन पड़े.
तो क्या PPF की ये '15 साल की दीवार' तोड़ी नहीं जा सकती? जवाब है– हां, तोड़ी जा सकती है. कुछ खास नियम और शर्तों के तहत आप 15 साल पूरे होने से पहले भी अपने PPF खाते से पैसा निकाल सकते हैं. चलिए, आज इस "काम की बात" में हम PPF से समय से पहले पैसा निकालने के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं, ताकि आप अपने निवेश का सही समय पर, सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें.
1. PPF का 15 साल का चक्र (15-Year Cycle of PPF)
PPF को मुख्य रूप से लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी, को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसकी 15 साल की लॉक-इन अवधि यह सुनिश्चित करती है कि आपका पैसा धीरे-धीरे कंपाउंडिंग की शक्ति से बढ़ता रहे और आप एक बड़ा टैक्स-फ्री कॉर्पस जमा कर पाएं. सरकार इसे एक अनुशासित बचत और निवेश उपकरण के रूप में देखती है. लेकिन जिंदगी में कब कौन सी जरूरत आ जाए, कहा नहीं जा सकता. इसीलिए सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में PPF से समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा भी दी है.
2. 15 साल से पहले निकाल सकते हैं PPF का पैसा? (PPF Withdrawal Before 15 Years)
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आप अपने PPF खाते को खोलने के 5 वित्तीय वर्ष पूरे होने के बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में समय से पहले बंद (Premature Closure) करवा सकते हैं या आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) कर सकते हैं. ध्यान दें, "वित्तीय वर्ष" का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च.
प्री-मैच्योर क्लोजर (5 साल बाद) की शर्तें
गंभीर जानलेवा बीमारी
खाताधारक, उसके जीवनसाथी, आश्रित बच्चों या माता-पिता को कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी होने पर इलाज के लिए. (इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा).
बच्चों की उच्च शिक्षा
खाताधारक या उसके आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फीस या अन्य खर्चों के लिए. (संबंधित शिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र देना होगा).
निवास स्थान बदलना (NRI बनना): यदि खाताधारक विदेश में स्थायी रूप से बस रहा हो या उसकी नागरिकता बदल गई हो.
प्री-मैच्योर क्लोजर पर क्या?
प्री-मैच्योर क्लोजर पर, जिस तारीख को खाता खोला गया था, उस तारीख से लेकर क्लोजर की तारीख तक ब्याज दर में 1% की कटौती की जाती है.
3. आंशिक निकासी (Partial Withdrawal)
अगर आपको खाता बंद नहीं करना है, बल्कि कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप PPF अकाउंट खोलने के 7वें वित्तीय वर्ष से आंशिक निकासी कर सकते हैं.
कितना पैसा निकाल सकते हैं?
आप पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में या जिस वर्ष निकासी कर रहे हैं, उसके ठीक पहले वाले चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूद बैलेंस का अधिकतम 50% तक निकाल सकते हैं (जो भी कम हो).
- कितनी बार? एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक बार ही आंशिक निकासी की जा सकती है.
- टैक्स का क्या? सबसे अच्छी बात यह है कि PPF से की गई आंशिक निकासी पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है. इस पर कोई टैक्स नहीं लगता.
- कोई लॉक-इन नहीं: पहले 6 वित्तीय वर्ष पूरी तरह लॉक-इन रहते हैं, यानी इन 6 सालों में आप कोई पैसा नहीं निकाल सकते (लोन ले सकते हैं, जिसकी चर्चा आगे करेंगे).
4. PPF पर लोन की सुविधा (Loan Facility on PPF)
अगर आपको 5-6 साल से पहले पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने PPF अकाउंट पर लोन भी ले सकते हैं.
- कब ले सकते हैं लोन? PPF खाता खोलने के तीसरे वित्तीय वर्ष से लेकर छठे वित्तीय वर्ष तक आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- कितना लोन मिलेगा? जिस वित्तीय वर्ष में आप लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उससे ठीक पहले वाले दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूद बैलेंस का अधिकतम 25% तक लोन मिल सकता है.
- ब्याज दर: PPF पर मिलने वाली ब्याज दर से 1% ज़्यादा ब्याज लोन पर देना होता है. (पहले यह 2% था, अब इसे घटाकर 1% कर दिया गया है).
- चुकाने की अवधि: लोन को 36 महीनों के अंदर चुकाना होता है.
5. 15 साल बाद क्या? पूरा पैसा या और बढ़ाएं? (What After 15 Years? Full Withdrawal or Extend?)
जब आपका PPF अकाउंट 15 वित्तीय वर्ष पूरे कर लेता है, तो आपके पास कई विकल्प होते हैं.
- पूरा पैसा निकालना: आप फॉर्म C भरकर अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करके पूरा पैसा (जमा राशि + ब्याज) निकाल सकते हैं. यह रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री होगी.
- बिना निवेश के एक्सटेंशन: आप बिना कोई नया पैसा जमा किए, अपने अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं. आपके मौजूदा बैलेंस पर ब्याज मिलता रहेगा.
- निवेश के साथ एक्सटेंशन: आप हर साल पैसा जमा करते हुए भी अपने अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं. इसके लिए मैच्योरिटी से एक साल पहले फॉर्म H भरकर जमा करना होता है.
6. खाताधारक की मृत्यु होने पर क्या होता है? (What Happens on the Death of the Account Holder?)
दुर्भाग्यवश, अगर PPF खाताधारक की मैच्योरिटी से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसके द्वारा नामित नॉमिनी (Nominee) या कानूनी उत्तराधिकारी को PPF में जमा पूरी रकम ब्याज सहित दे दी जाती है. ऐसी स्थिति में 5 साल पूरे होने की शर्त भी लागू नहीं होती, यानी नॉमिनी कभी भी पैसा निकाल सकता है. खाताधारक की मृत्यु के बाद उस PPF खाते को आगे जारी नहीं रखा जा सकता, उसे बंद कर दिया जाता है.
PPF नहीं है कठोर स्कीम
PPF यकीनन एक शानदार निवेश विकल्प है जो आपको लंबी अवधि में सुरक्षित और टैक्स-फ्री रिटर्न देता है. लेकिन, जैसा कि हमने देखा, यह उतना भी कठोर नहीं है जितना समझा जाता है. विशेष परिस्थितियों में और कुछ नियमों का पालन करके आप 15 साल की मैच्योरिटी से पहले भी अपनी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह आंशिक निकासी हो, प्री-मैच्योर क्लोजर हो या लोन के रूप में. बस, इन नियमों और शर्तों को अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें.
Disclaimer
यह जानकारी सिर्फ सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों से है और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए. PPF से संबंधित नियम और ब्याज दरें समय-समय पर भारत सरकार बदलती है. किसी भी निवेश या निकासी का निर्णय लेने से पहले आधिकारिक नियमों की जांच करें और अगर जरूरी हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें.
12:15 AM IST