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PPF के ये नियम दे सकते हैं आपको बड़ी राहत (फाइल फोटो)
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) खाता भविष्य के लिए पैसे बचाने का एक बेहतरीन माध्यम है. इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है. लेकिन इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि पीपीएफ खाते में जमा पैसा 15 सालों के पहले नहीं निकाला जा सकता है. कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक तौर पर इस खाते से पैसा निकाला जा सकता है.
क्या हैं पैसे निकालने के नियम
पीपीएफ खात खोले जाने से पांच वर्षों के बाद खाते में जमा पैसे का लगभग 50 फीसदी तक पैसा निकाला जा सकता है. ये पैसा खाता खोले जाने के बाद पांचवें वर्ष में साल के अंत तक निकाला जा सकता है. उदाहरण के तौर पर यदि आपने PPF खाता फरवरी 2013 में खोला है तो इस खाते से वर्ष 2018-19 के वित्तीय वर्ष में आंशिक तौर पर खाते से पैसा निकाल सकते हैं.
खाते से कितना पैसा निकाला जा सकता है
PPF खाते से जमा पैसे को पांच वर्षों के बाद खाते के कुल बैलेंस का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं. 15 साल के बाद नियम आसान हो जाते हैं। अगर आपने extension with contribution का चुनाव किया है, तो आप अगले पांच सालों में परिपक्वता के समय PPF की जमा राशि का 60% हिस्सा तक निकाल सकते हैं. अगर आपने extension without contribution का चुनाव किया है, तो पैसा निकालने पर कोई पाबंधी नहीं है. आप चाहें तो सारा पैसा भी निकाल सकते हैं. पर याद रखें, प्रति वर्ष केवल एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं.
कैसे निकाल सकते हैं पीपीएफ से पैसा
PPF खाते से पैसा निकालने के लिए डाकघर या बैंकों में उपलब्ध फार्म C को भर कर जमा करना होगा. फार्म में अनिवार्य तौर पर खाता संख्या व कितनी राशि निकाली जानी है यह लिखना होगा. इस फार्म पर खाता धारक के हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य है. खाते से पैसा निकालने के लिए फार्म भर कर जमा करने के साथ ही अपने खाते की पासबुक भी जमा करनी होगी.
PPF खाते पर लिया जा सकता है लोन
PPF खाता खोलने के तीसरे साल से छठे साल के बीच इस खाते पर लोन लिया जा सकता है. इसका मतलब जब आपने खाता खोला, उस साल के अंत के एक साल बाद से लेकर 5 साल बाद तक आप अपने PPF खाते से लोन ले सकते हैं. छठे साल के बाद से आप लोन नहीं ले पायेंगे. ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके बाद आप अपने PPF खाते से पैसे निकाल सकते हैं (partial withdrawal permitted from 7th year).
PPF में निवेश करने पर पाएं आयकर में छूट
पीपीएफ में निवेश कर आप आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं. आप इस खाते में हर वर्ष लगभग 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर आयकर में छूट ले सकते हैं. आपको आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 80C के तहत छूट मिलती है.