Tax प्लानिंग के साथ ही संवरेगा बच्चों का भविष्य, इन 4 स्कीम में नहीं डूबेगा पैसा
क्या आपने नए फाइनेंशियल ईयर के लिए Tax Planning शुरू कर दी है. इससे आप ज्यादा पैसा बचा पाएंगे. इस प्लानिंग का दूसरा फायदा भी है. वह यह कि आपको बच्चे के भविष्य के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी.
क्या आपने नए फाइनेंशियल ईयर के लिए Tax Planning शुरू कर दी है. इससे आप ज्यादा पैसा बचा पाएंगे. इस प्लानिंग का दूसरा फायदा भी है. वह यह कि आपको बच्चे के भविष्य के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी. आप जो भी पैसा Tax सेविंग इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे, वह आपके बच्चे की भविष्य की जरूरतों के काम आएगा. टैक्स देनदारी कम करने के लिए टैक्स प्लानिंग जरूरी है. Tax Planning में Post office की कुछ Small saving स्कीमें आपकी बेहद मदद कर सकती हैं. साथ ही इनकी मैच्योरिटी पर अच्छा और सेफ रिटर्न भी मिलेगा.
PPF
Post office की छोटी बचत योजनाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भी एक है. इसे आप अपने, जीवनसाथी और बच्चों के नाम पर भी खोल सकते हैं. PPF में 15 साल का लॉक-इन पीरिएड होता है. PPF में निवेश पर तीन तरह से टैक्स बेनेफिट मिलता है. यानि निवेश की रकम, ब्याज और मैच्योरिटी पर टैक्स छूट मिलती है. इसमें एक साल में 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं. हर साल कम से कम 500 रुपए का निवेश जरूरी है. यह खाता आप पोस्ट ऑफिस और बैंक में भी खोल सकते हैं.
NSC
NSC यानि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश पर सरकार 80C के तहत टैक्स छूट देती है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर सालाना ब्याज भी मिलता है. NSC में सिर्फ 100 रुपए से निवेश की शुरुआत की जा सकती है. पोस्ट ऑफिस से आसानी से NSC में निवेश कर सकते हैं. अपने, बच्चों और संयुक्त तौर पर अकाउंट खोल सकते हैं.
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सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतर विकल्प है. सुकन्या केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है. बेटी के जन्म के बाद, 10 की उम्र से पहले तक इस स्कीम को ले सकते हैं. साल में न्यूनतम 250 रुपए, अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश संभव है. बेटी के 21 साल की होने पर खाता मैच्योर होगा और उससे मिलने वाली रकम काम आएगी. इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट ले सकते हैं.
FD
टैक्स सेवर FD यानि फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी ही है. इसमें निवेश से 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट संभव है. टैक्स सेवर FD में 5 साल का लॉक-इन पीरियड होता है. हालांकि FD से ब्याज टैक्सेबल होता है.
80C
इन स्कीमों में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी. सेक्शन 80C के तहत निवेश के कई इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं. 80C के तहत कुल टैक्स छूट 1.5 लाख रुपए सालाना की है.
07:29 AM IST