बड़े काम की हैं पोस्ट ऑफिस की ये 4 स्कीम, निवेश पर मिलता है डबल फायदा
आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर योग्य आय से एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक कर छूट प्राप्त कर सकते हैं. आप इन बचत योजनाओं का उपयोग कर छूट का दावा कर सकते हैं.
भारतीय डाक की तरफ से चलने वाली ये निवेश योजनाएं काफी प्रचलित है. (फाइल फोटो)
भारतीय डाक की तरफ से चलने वाली ये निवेश योजनाएं काफी प्रचलित है. (फाइल फोटो)
पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं बड़े काम की हैं. इनमें निवेश करने पर न सिर्फ सरकारी गारंटी मिलती है. बल्कि आकर्षक रिटर्न के साथ ही टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है. आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर योग्य आय से एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है. आप इन बचत योजनाओं का उपयोग कर छूट का दावा कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस स्कीम पर ब्याज दरें सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों के मुताबिक चलती हैं, जिन्हें तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है.
टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में, एक तय अवधि के लिए एकमुश्त पैसा निवेश कर सकते हैं. इसमें आप निश्चित रिटर्न और ब्याज भुगतान का लाभ उठा सकते हैं. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (टीडी) या फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) खाता चार परिपक्वता अवधि- एक साल, दो साल, तीन साल और पांच साल के लिए ब्याज दरों की पेशकश करता है. भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 5 साल की सावधि जमा के तहत निवेश करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF)
पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश पर भी आप आयकर लाभ ले सकते हैं. दिसंबर में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, PPF खातों में जमा राशि पर सालाना 8 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती है. जमा पर ब्याज की गणना सालाना आधार पर की जाती हैं, जिसका अर्थ है कि इसे हर साल मूलधन में जोड़ा जाता है. पीपीएफ कर की छूट, छूट, छूट (EEE) श्रेणी के अंतर्गत आता है. इसका मतलब यह है कि रिटर्न, परिपक्वता राशि और ब्याज आय को आयकर से छूट मिलती है.
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सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)
वरिष्ठ नागरिकों को एक सफल जीवन बिताने के लिए पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) पैसे बनाने में काफी कारगर है. फिलहाल इस योजना में सालाना 8.7 प्रतिशत की ब्याज दर मिल रही है, जो 31 मार्च/30 सितंबर/31 दिसंबर को जमा करने की तारीख से पहली बार में देय होता है और उसके बाद 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर में ब्याज देय होता है. यदि ब्याज राशि सालाना 10000 रुपए से अधिक है, तो स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस काटा जाता है. इस योजना के तहत निवेश करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत टैक्स लाभ प्राप्त होता है.
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
भारतीय डाक की तरफ से चलने वाली यह निवेश योजना काफी प्रचलित है. पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश पर सालाना आधार पर 8 प्रतिशत की ब्याज दर मिल रहा है. इसमें ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती है, लेकिन ब्याज की राशि निवेश के परिपक्व होने पर ही दी जाती है. 100 रुपए की एनएससी पांच साल बाद 146.93 रुपए हो जाएगी. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट मिलती है. NSC ऐसी स्कीम है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑपरेट करता है.
10:30 AM IST