लॉकडाउन के बाद शुरू करें खुद का कारोबार, मोदी सरकार देगी लोन, जानें पूरी प्रक्रिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को पीएम मुद्रा योजना की शुरूआत की थी.
PMMY के तहत किसी भी सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या विदेशी बैंकों से लोन लिया जा सकता है.
PMMY के तहत किसी भी सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या विदेशी बैंकों से लोन लिया जा सकता है.
कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 Pandemic) के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन के चलते लोगों के रोजगार पर काफी असर पड़ा है. जिन लोगों की नौकरी या काम-धंधा इस लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुआ है, उन्हें मोदी सरकार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दे रही है.
अगर आप लॉकडाउन (Lockdown) के बाद खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो सरकार इसमें आपकी मदद करेगी. आपको नया लेकिन छोटा कारोबार शुरू करने या फिर अपने पुराने काम को भी और ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 लाख रुपये तक के लोन की योजना शुरू की हुई है.
मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत की थी. यह योजना वैसे लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जिन्हें बैंकों के नियम पूरा न कर पाने की वजह से अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज नहीं मिल पाता है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत हर वैसा व्यक्ति लोन ले सकता है जिसके नाम कोई कुटीर उद्योग है या जिसके पास पार्टनरशिप के दस्तावेज हैं.
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छोटे कारोबारियों और दुकानदार ले सकते हैं लोन
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत तीन चरणों में लोन दिए जाते हैं. सरकार ने इसे शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन योजना में बांटा है.
शिशु लोन योजना- इस योजना के तहत कोई दुकान आदि खोलने के लिए 50,000 रुपये तक का लोन लिया जा सकता है.
किशोर लोन योजना- इस योजना में लोन की राशि 50,000 रुपए से 5 लाख रुपये तय की गई है.
तरुण लोन योजना- अगर आप कोई छोटा-मोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए तरुण लोन योजना में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है.
कौन ले सकता है लोन
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सिर्फ छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए है. अगर आप कोई बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत लोन नहीं मिलेगा.
छोटी असेंबलिंग यूनिट, सेवा क्षेत्र की इकाइयां, दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, ट्रक परिचालक, खाद्य-सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालन, लघु उद्योग, दस्तकार, फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने के लिए इस योजना के तहत लोन लिया जा सकता है.
यहां से ले सकते हैं लोन
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत किसी भी सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या विदेशी बैंकों से लोन लिया जा सकता है.
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आरबीआई ने 27 सरकारी बैंक, 17 प्राइवेट बैंक, 31 ग्रामीण बैंक, 4 सहकारी बैंक, 36 माइक्रो फाइनेंस संस्थान और 25 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को मुद्रा लोन बांटने के लिए अधिकृत किया गया है.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में और अधिक जानकारी इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट mudra.org.in से हासिल की जा सकती है.
02:06 PM IST