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एक स्मार्ट डिसीजन EPFO से दिलाएगा ज्यादा पेंशन, उम्र और आमदनी का ये कनेक्शन आधा इंडिया नहीं जानता
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Jun 12, 2025 07:45 AM IST
अगर आप EPFO मेंबर हैं तो आपको पता होगा कि ईपीएस में लगातार 10 साल तक कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले मेंबर्स रिटायरमेंट के बाद पेंशन के हकदार बन जाते हैं. पेंशन नौकरी की कुल अवधि और ईपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर तय होती है. ये पेंशन 50 से 58 वर्ष की उम्र से शुरू की जा सकती है. आप जितनी जल्दी पेंशन के लिए क्लेम करेंगे, आपको उतना ही नुकसान होगा क्योंकि पेंशन कम मिलेगी. लेकिन ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन लेने का भी एक तरीका है, जिसके बारे में तमाम लोगों को जानकारी नहीं है. ज्यादा फायदा लेना है तो समझ लीजिए ये तरीका.
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ऐसे मिलेगी ज्यादा पेंशन

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ये है नियम

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50 साल से 58 साल के बीच लेनी हो पेंशन तो…

अगर आप 58 साल से पहले Early Pension के लिए क्लेम कर सकते हैं तो आपको पेंशन कम मिलती है. आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे, आपको हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी. मान लीजिए कि कोई ईपीएफओ सदस्य 56 वर्ष की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन को निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% (100% – 2×4) मिलेगा यानी उसे 8% पेंशन घटकर मिलेगी. Early Pension लेने के लिए आपको Composite Claim Form भरना होगा और Early pension के लिए Form and 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.
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50 साल से कम उम्र होने पर

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10 साल से कम की नौकरी होने पर

अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो आप पेंशन के हकदार नहीं होते. ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्प होते हैं. पहला- अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम की भी निकासी कर सकते हैं. दूसरा विकल्प ये है कि कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में फिर से नौकरी जॉइन करेंगे, तो आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं. ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को जॉइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं. इससे नौकरी की 10 साल अवधि में जितनी कमी है, उसे अगली नौकरी में पूरा कर सकते हैं और 58 की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं.
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