Tax Free State in India: अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको अपनी कमाई पर टैक्स स्लैब के हिसाब से Income Tax भरना होता है. लेकिन भारत में एक राज्य ऐसा है, जिसे इस नियम से पूरी तरह से मुक्त किया गया है. ये भारत का इकलौता Tax Free State है. यहां लोग करोड़ों की कमाई भी कर लें, तो भी आयकर विभाग उनसे इनकम टैक्स के नाम पर ₹1 भी नहीं वसूल सकता. जानिए इसकी वजह क्या है.
1/5भारत में सिक्किम (Sikkim) को Tax Free State के तौर पर जाना जाता है. ये देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां रहने वाले लोगों को टैक्सेशन के दायरे से बाहर रखा गया है.
2/5सिक्किम के मूल निवासियों को तो आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत इनकम टैक्स से छूट हासिल है.
3/5इनकम टैक्स के मामले में सिक्किम के लोगों को इतनी बड़ी राहत क्यों दी गई है? कि ये सवाल जरूर आपके मन में होगा. बता दें कि 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ था, लेकिन सिक्किम इस शर्त पर भारत में शामिल हुआ था कि वो अपने पुराने कानून और स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखेगा, इस शर्त को मान लिया गया. बता दें कि सिक्किम को संविधान के आर्टिकल 371-एफ के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ है.
4/5Section 10 (26AAA) के तहत नियम है कि सिक्किम के किसी भी निवासी की आय टैक्स दायरे से बाहर रहेगी, चाहे वो किसी भी तरह के सिक्योरिटी से मिले इंटरेस्ट से आई हो या डिविडेंड से.
5/5Section 10 (26AAA) के अनुसार सिक्किम के भारत में विलय से पहले जो भी लोग वहां बस गए थे, चाहे उनका नाम Sikkim Subjects Regulations, 1961 के रजिस्टर में हो या नहीं, उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के Section 10(26AAA) के तहत छूट मिलती है.