आसानी से बचा सकते हैं Income Tax, इन तरीकों का करें इस्तेमाल, बचाएं लाखों रुपये
Written By: मोहिनी भदौरिया
Fri, Jul 31, 2020 04:34 PM IST
देशभर में लगातार बढ़ते कोरोना (Coronavirus) संकट के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अब आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है.अब टैक्स भरने के लिए आपके पास 30 सितंबर तक का समय है. ऐसे में हर टैक्सपेयर इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने की कोशिश कर रहा है. हम आपको बता रहे हैं कुछ आसान तरीके जिनके जरिए टैक्सपेयर्स आसानी से टैक्स बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि सभी निवेश आपके पास ही उपलब्ध हैं.
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1. हेल्थ इंश्योरेंस
हमारे आसपास लगातार बढ़ रहे संक्रमण और बीमारियों से बचाव के लिए हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) करा रहा है. हेल्थ इंश्योरेंस आपको अस्पतालों के महंगे इलाज के खर्चों से भी बचाने में मददगार है. अगर आप 60 साल से कम उम्र के हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम (Health Insurance Premium) के जरिए भी आप 25 हजार रुपये तक का टैक्स बचा (tax saving) सकते हैं. आप अपनी पत्नी और बच्चे का भी प्रीमियम करा सकते हैं. इसमें आपको सेक्शन 80D के तहत छूट मिलती है. इसमें आप मेडिक्लेम, फैमिली फ्लोटर या क्रिटिकल इलनेस ले सकते हैं. वहीं, जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको 50 हजार तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा.
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2. होम लोन
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3. एजुकेशन लोन
एजुकेशन लोन (Education Loan) में भी आपको टैक्स छूट का फायदा मिलता है. सेक्शन 80ई के तहत लोन पर लगने वाले ब्याज (Interest) में आपको छूट मिलती है. ये छूट तुरंत आने वाले असेसमेंट ईयर और उसके बाद 7 असेसमेंट ईयर तक मिल सकती है या जब तक पूरे लोन की भरपाई ना हो जाए, जो भी पहले हो. ध्यान रहें कि आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से लोन लिया होना चाहिए.
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