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PPF: पत्नी की मदद से सिर्फ 20 साल में करोड़पति बना सकती है ये स्कीम, अकाउंट में होंगे पूरे 1.33 करोड़
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, May 19, 2025 08:00 AM IST
निवेश के मामले में अगर आप किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते और मोटा पैसा भी जमा करना चाहते हैं तो PPF यानी Public Provident Fund आपके लिए काफी मददगार हो सकता है. ये एक सरकारी स्कीम है जो 15 साल में मैच्योर हो जाती है. अगर आप चाहें तो इसे 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड भी करवा सकते हैं. इस स्कीम में सालाना 1.5 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं. अगर आप कम समय में खुद को करोड़पति बनते हुए देखना चाहते हैं तो ये सपना भी पीपीएफ से पूरा हो सकता है. अगर आप इस मामले में अपनी पत्नी की मदद लें तो सिर्फ 20 साल में 1.33 करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं. जानिए कैसे होगा ये काम.
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पत्नी की मदद से ऐसे बनेंगे करोड़पति

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करोड़पति बनने के लिए करना होगा ये काम

20 साल में करोड़पति बनने के लिए पति और पत्नी दोनों को अपने-अपने पीपीएफ अकाउंट में हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करने होंगे. आप इसे एकमुश्त भी जमा कर सकते हैं और हर महीने 12,500 रुपए जमा करके भी एक साल में 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं. स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है, लेकिन आपको इस स्कीम को 1 बार 5 साल के लिए एक्सटेंड कराना होगा और 1.5 लाख रुपए के कॉन्ट्रीब्यूशन को 20 साल तक जारी रखना होगा.
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समझिए करोड़पति बनने का कैलकुलेशन

अगर पति और पत्नी दोनों अपने-अपने पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं और इस अकाउंट को 20 साल तक जारी रखते हैं तो दोनों अपने-अपने अकाउंट में 30-30 लाख रुपए जमा करेंगे. पीपीएफ पर 7.1% ब्याज दिया जा रहा है. दोनों पति और पत्नी को अपने-अपने अकाउंट में 36,58,288 रुपए अलग-अलग ब्याज के तौर पर मिलेंगे. इस तरह दोनों को कुल मिलाकर 20 साल में 66,58,288 रुपए मिलेंगे. 66,58,288 + 66,58,288= 1,33,16,576 रुपए. इस तरह दोनों पति और पत्नी 20 साल में करोड़पति बन जाएंगे.
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3 तरह से टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा

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एक्सटेंशन के लिए कब देनी होगी एप्लीकेशन, ये जरूर समझ लें

करोड़पति बनने के लिए आपको कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ एक्सटेंशन करना होगा. आप पीपीएफ खाते को कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ जारी रखना चाहते हैं तो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस, जहां भी खाता है, वहां एक एप्लीकेशन देनी होगी. ये एप्लीकेशन आपको मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले देनी होगी और एक्सटेंशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा. फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा होगा, जहां PPF अकाउंट खोला गया है. अगर आप समय रहते इस फॉर्म को जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप अकाउंट में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे.
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