महंगाई के इस समय में अगर आपको अपने टैक्स को कम करने का ऑप्शन मिल जाए तो इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती है. नौकरीपेशा लोग आजकल अपने टैक्स को कम करने के लिए इंवेस्टमेंट. अपने घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस और एलआईसी जैसी कई तरह के डॉक्यूमेंट दिखाकर टैक्स में छूट पा सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत की गई बचत और निवेश में आपको सरकार की ओर से छूट दी जाती है. आइए आद हम आपको बताते हैं कि आप और किन तरीकों से अपने टैक्स को कम कर सकते और इनकम को बढ़ा सकते हैं-
1/5बता दें कि आजकल लोग पीपीएफ की ओर भी बढ़ रहे हैं. यह भी निवेश करने का एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके जरिए आप 1.50,000 रुपए तक का निवेश कर अपने टैक्स को कम कर सकते हैं. बता दें कि इस योजना पर सरकार आज की तारीख में 7.9 फीसदी की दर से ब्याज देती है. यह ब्याज हर साल आपकी बचत में जुड़ता जाता है.
2/5इस खाते को आप किसी भी डाकघर या बैंक में जाकर ओपन करा सकते हैं. इस खाते में जमा की गई राशि को आप ठीक 15 सला के बाद ब्याज सहित निकाल सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि जब आप 15 साल के बाद इस राशि को निकालेंगें तो आपको कितने रुपए मिलेंगे. बता दें कि अगर कोई भी निवेशक अपने PPF खाते में हर साल पूरी रकम, यानी 1,50,000 रुपए जमा कराता है, और ब्याज दर में कोई भी बदलाव नहीं होता है तो निवेशक को एक निश्चित समय के बाद पूरे 43,60,517 रुपए मिलेंगे.
3/5सबसे खास बात यह है कि इस रुपए पर आपको एक भी टैक्स नहीं देना होगा. यानी 15 साल तक हर साल 1,50,000 रुपए जमा करते हुए आपने खाते में कुल 22,50,000 रुपए जमा किए थे, और अब आपको 21,10,517 रुपए का ब्याज मिलेगा. यह ब्याज की राशि टैक्सेबल भी नहीं होगी.
4/5बता दें कि 15 साल तक लगातार इस योजना में पैसे लगाने पर आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. अगर आप हर साल 1,50,000 रुपए का निवेश नहीं करते तो आपको इस रकम पर हर साल टैक्स देना पड़ता. टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको हर साल इस रकम पर 46,800 रुपए टैक्स के रुप में जमा करने पड़ते (अगर आपकी आय 30 प्रतिशत कर की स्लैब में आती तो यह टैक्स की रकम आपको जमा करनी होती). वहीं, अगर आपकी आय 20 फीसदी वाले स्लैब में आती है, तो आपको 31,200 रुपए टैक्स के रुप में देने होते.
5/5टैक्स बचाने के साथ-साथ आप 15 सालों में अच्छा फंड बनाकर भी तैयार कर लेंगे. 15 साल पूरे होने के बाद आपको 43,60,517 रुपए की रकम के मिलेगी.