PPF स्कीम में सिर्फ इतने साल करें निवेश, तैयार होगा ₹43 लाख का मोटा फंड, वो भी टैक्स फ्री..
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Fri, Jan 24, 2020 01:14 PM IST
महंगाई के इस समय में अगर आपको अपने टैक्स को कम करने का ऑप्शन मिल जाए तो इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती है. नौकरीपेशा लोग आजकल अपने टैक्स को कम करने के लिए इंवेस्टमेंट. अपने घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस और एलआईसी जैसी कई तरह के डॉक्यूमेंट दिखाकर टैक्स में छूट पा सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत की गई बचत और निवेश में आपको सरकार की ओर से छूट दी जाती है. आइए आद हम आपको बताते हैं कि आप और किन तरीकों से अपने टैक्स को कम कर सकते और इनकम को बढ़ा सकते हैं-
1/5
PPF में लगाएं पैसा
2/5
पोस्टऑफिस या बैंक में खुलवा सकते हैं खाता
इस खाते को आप किसी भी डाकघर या बैंक में जाकर ओपन करा सकते हैं. इस खाते में जमा की गई राशि को आप ठीक 15 सला के बाद ब्याज सहित निकाल सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि जब आप 15 साल के बाद इस राशि को निकालेंगें तो आपको कितने रुपए मिलेंगे. बता दें कि अगर कोई भी निवेशक अपने PPF खाते में हर साल पूरी रकम, यानी 1,50,000 रुपए जमा कराता है, और ब्याज दर में कोई भी बदलाव नहीं होता है तो निवेशक को एक निश्चित समय के बाद पूरे 43,60,517 रुपए मिलेंगे.
TRENDING NOW
3/5
नहीं देना होगा कोई भी टैक्स
4/5