PPF account merge: क्या आपके पास हैं एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट, ऐसे कैसे कर सकते हैं मर्ज
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Oct 21, 2021 07:06 PM IST
PPF account merge: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश में सबसे लोकप्रिय निवेश में से एक है. इसमें आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं. अकाउंट को चालू रखने के लिए जमाकर्ता (Depositor) को कारोबारी साल (Financial year) में कम से कम 500 रुपये जमा करना पड़ता है. केंद्र सरकार की योजना होने से इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ स्कीम के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा अकाउंट नहीं हो सकते.
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एक से ज्यादा अकाउंट्स कर सकते हैं मर्ज
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यदि पीपीएफ डिपॉजिट निर्धारित सीमा से ज्यादा नहीं
इन्वेस्टर्स के पास अपनी पसंद के पीपीएफ अकाउंट को बनाए रखने का विकल्प होगा. इसके लिए शर्त ये है कि दोनों अकाउंट्स में जमा की गई रकम निर्धारित जमा सीमा के अंदर हो. अभी यह प्रति कारोबारी साल में 1.5 लाख रुपए है. अगर आपके पास अलग-अलग बैंकों में एक से ज्यादा पीपीएफ हैं या डाकघर में दो खाते हैं, तो पीपीएफ अकाउंट के ट्रांसफर का प्रोसेस का इस्तेमाल करके आसानी से मर्ज किया जा सकता है.
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मर्ज के लिए देनी होगी रिक्वेस्ट
अकाउंट किसी बैंक और पोस्ट ऑफिस यानी, विभिन्न ऑपरेटिंग एजेंसियों के साथ खोले गए हों, तो ऐसे मामले में, पीपीएफ अकाउंट होल्डर को पीपीएफ अकाउंट के मर्ज के लिए रिक्वेस्ट देनी होगी. या तो बैंक या डाकघर के साथ, जहां वह पीपीएफ अकाउंट रिटेन करना चाहते हैं. मर्जर रिक्वेस्ट पीपीएफ पासबुक, अकाउंट डिटेल की फोटोकॉपी के साथ जमा करना होगा. इसके बाद पीपीएफ अकाउंट ऑफिस दूसरे कार्यालय को डिटेल भेज देगा जहां इसे मर्ज किया जाना है.
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दूसरे ऑफिस में भेजी जाएगी रिक्वेस्ट
जिस ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट रिटेन करना है, वह अकाउंट होल्डर द्वारा सभी पीपीएफ अकाउंट्स में की गई एनुअल डिपॉजिट अमाउंट की गणना करेगा. यह ध्यान रखें कि सालाना डिपॉजिट सरकार द्वारा घोषित निर्धारित जमा सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एक बार जब यह पुष्टि हो जाती है कि जमा की लिमिट का उल्लंघन नहीं किया है, तो अकाउंट बंद करने और बाकी रकम के ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट दूसरे ऑफिस में भेजी जाएगी.
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