Pan-Aadhaar Linking: सिर्फ एक SMS से पैन-आधार हो जाएंगे लिंक, जान लीजिए कुछ जरूरी डीटेल्स
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, Sep 06, 2021 03:33 PM IST
Pan-Aadhaar Link: पैन से आधार को लिंक करना जरूरी है. अगर आप तय डेडलाइन (PAN-Aadhaar linking last date) में लिंकिंग नहीं करा पाते हैं, तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय (inoperative) हो जाएगा. अगर आपने अभी तक इन्हें लिंक नहीं किया है तो जरूर करा लें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि 30 सितंबर 2021 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है. पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar link) कराना बेहद आसान है. अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तब भी आप महज एक SMS के जरिए यह काम करा सकते हैं. आइए जानते हैं कुछ जरूरी डीटेल्स...
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SMS से लिंक करें पैन-आधार लिंक
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नए I-T पोर्टल से भी है सुविधा
पैन आधार लिंक आप इनकम टैक्स पोर्टल की नई वेबसाइट पर भी जाकर करा सकते हैं. इसके लिए आपको www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करना होगा. यहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा. उसमें आपको पैन, आधार, नाम (जो आधार पर है) और मोबाइल नंबर की डीटेल देनी होगी. इसके बाद आगे का प्रॉसेस पूरा करने के बाद आपका पैन आधार लिंक हो जाएगा.
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ऑफलाइन भी करा सकते हैं लिंक
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