Pan-Aadhaar Link: पैन से आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है. इस डेडलाइन में अगर पैन-आधार लिंक नहीं करा पाते हैं, तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय (inoperative) हो जाएगा. कई बार यह देखा गया है कि पैन से आधार लिंक कराते समय आपको अथेंटिकेशन फेल होने का मैसेज आता है. ऐसे में यह समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस स्थिति में क्या करना चाहिए.
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कब आएगा अथेंटिकेशन फेल का म्ैसेज
कई बार ऐसा होता है कि पैन-आधार लिंक कराते समय यूजर को अथेंटिकेशन फेल होने का मैसेज आता है. दरअसल, पैन और आधार में डेटा जैसेकि नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर की डीटेल मिसमैच होने पर यह दिक्कत आती है. इसका मतलब कि अगर पैन और आधार दोनों पर उपलब्ध जानकारी समान होगी, तब ही आप पैन-आधार लिंक करा पाएंगे.
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नाम, जन्मतिथि मिसमैच हो तो क्या करें
जब आप आधार लिंकिंग कराते हैं और अपने पैन और आधार डालते हैं और आधार कार्ड के मुताबिक नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर की डीटेल भरते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा है. जिससे कि लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो सके. अगर जन्मतिथि में मिसमैच हो जाए तो आपको अपना आधार कार्ड डेटा अपडेट कराना होगा.
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इस तरह करा सकते हैं लिंक
इनकम टैक्स वेबसाइट उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पैन-आधार लिंक दो तरीके से करा सकते हैं. पहला SMS सुविधा के जरिए और दूसरा टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए लिंकिंग करा सकते हैं. पैन-आधार SMS के जरिए लिंक कराने के लिए आपको एक फॉर्मेट में पैन आधार की डीटेल 567678 या 56161 पर एसएमएस करनी होगी. यह फॉर्मेट UIDPAN<SPACE><12 digit Aadhaar><Space><10 digit PAN> है.
वहीं, ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आपको www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करना होगा. यहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा. उसमें आपको पैन, आधार, नाम (जो आधार पर है) और मोबाइल नंबर की डीटेल देनी होगी. इसके बाद आगे का प्रॉसेस पूरा करने के बाद आपका पैन आधार लिंक हो जाएगा.
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PAN हो जाएगा इनवैलिड
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, 30 सितंबर तक पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. इसके चलते आप बैंक समेत कई जगहों पर आपकी केवाईसी (KYC) भी प्रभावित हो सकती है. ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी आएगी. साथ में टैक्स रिफंड अटक सकता है.
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