अब से पैन बनवाने के लिए आपको न तो ऑफिस के चक्कर लगाने होंगे और न ही लंबे-लंब एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे. आज से पैन बनवाना बेहद आसान हो गया है. अब सिर्फ 10 मिनट में आपका पैन बन जाएगा और आपको एक भी रुपया भी नहीं देना होगा. बता दें इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग ने E-PAN तत्काल जारी करने का सिस्टम शुरू किया है. यह प्रोसेस इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है. तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे सिर्फ 10 मिनट में अपना पैन बनवा सकते हैं-
1/6आपको बता दें कि इनकम टैक्स की ओर से ई-पैन बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है. अगर आपके पास आधार है तो आप इस प्रोसेस से पैन बनवा सकते हैं. इंस्टेंट पैन बनवाने के लिए आपको सिर्फ आधार नंबर देना होगा. इसके बाद में आपको केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा. इस प्रोसेस को करने के बाद आवेदक को पीडीएफ प्रारूप में केवल 10 मिनट में एक स्थायी खाता संख्या (PAN) जारी कर दिया जाएगा.
2/6आपको सबसे पहले आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको Instant PAN through Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा यहां आपको "Get New PAN" पर क्लिक करना होगा. यहां एक और नया पेज ओपन होगा. यहां पर आपको अपने आधार की डिटेल्स भरनी होगी. इसके बाद में आपको Captcha code भी डालना होगा. इसके बाद OTP जेनरेट करें बता दें ओटीपी आपके उस मोबाइल फोन पर आएगा जो आाधार से लिंक है.
3/6अब आपको ओटीपी एंटर करना होगा. इसके अलावा आधार डिटेल्स को वैलिडेट करें. अब आप पैन कार्ड के लिए email id डालें. अब आपका आधार का e-KYC डेटा ईपैन को ट्रांसफर हो जाएगा. इस पूरे प्रोसेस को करने में आपको 10 मिनट का समय लगेगा.
4/6आपको बता दें कि इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपको ई-पैन पीडीएफ फार्मेट में मिल जाएगा. इसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपना आधार नबंर डालना होगा. आप इसे अपने मेल पर भी पा रिसीव कर सकते हैं.
5/6यह सुविधा सिर्फ उन ही लोगों के लिए है, जिन्होंने आज तक कभी भी पैन के लिए आवेदन नहीं किया है. इसके अलावा आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर के साथ भी लिंक होना जरूरी है. इसके अलावा जिन भी लोगों के आधार में DD-MM-YYYY प्रारूप में जन्म की पूरी तारीख लिखी है उन ही लोगों को यह सुविधा मिलेगी. वहीं, नाबालिगों को तत्काल ई-पैन कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है.
6/6अगर आप दूसरा पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं, तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन रीप्रिंट करा सकते हैं. आयकर विभाग UTITSL और NSDL-TIN के जरिए पैन कार्ड जारी करता है. आपका पैन कार्ड जिस भी एजेंसी की ओर से जारी होता है आप उसके जरिए अपना पैन रिप्रिंट करा सकते हैं.