1 लाख रुपए तक ऐसे बचा सकते हैं Tax, अब भी है पिछले Financial year का टैक्स बचाने का विकल्प
Written By: अंकिता वर्मा
Tue, Apr 21, 2020 04:31 PM IST
अगर आपने पिछले Financial year को लेकर कोई Tax saving नहीं की है तो आपके पास अभी समय बाकी है. सरकार ने इसकी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है. बता दें कि PPF, Gratuity, Health Insurance, Life Insurance सहित Tax Saving के हमारे पास कई सारे विकल्प हैं, जिनके लिए इनकम टैक्स में छूट मिलती है.
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बीमारी खर्च
आप इनकम टैक्स (Income Tax) में कई बीमारियों के इलाज पर भी टैक्स छूट ले सकते हैं, जो IT की धारा 80DDB में कवर होती है. इनमें खुद या परिवार के आश्रित सदस्य की बीमारी पर हुए खर्च का डिडक्शन क्लेम होता है. यह क्लेम लेने के लिए आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना होगा. इसमें 60 साल से कम उम्र के लोगों को अधिकतम 40 हजार रुपए की छूट मिलेगी जबकि सीनियर सिटीजन के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए का क्लेम किया जा सकता है.
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क्या है प्रोविजन
> सेक्शन 80DDB के तहत टैक्स छूट > टैक्स पेयर या डिपेंडेंट व्यक्ति के मेडिकल ट्रीटमेंट खर्च पर टैक्स छूट > विशेष बीमारी से पीड़ित है तो 40,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है > सीनियर सिटिजन के इलाज पर 1 लाख तक खर्च पर टैक्स छूट > छूट क्लेम करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का बिल दिखाना जरूरी > इलाज का खर्च बीमा कंपनी से मिला तो टैक्स फायदा बचे खर्च पर > इम्पलॉयर की ओर से रिंबर्स होने पर बचे खर्च पर टैक्स कटौती का फायदा
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डिसेबिलिटी पर भी छूट
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कौन होगा कवर
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ये बीमारियां होती हैं कवर
आयकर विभाग टैक्स छूट कुछ खास बीमारियों पर देता है. इनमें अटैक्सिया (Ataxia), डिमेंशिया (Dementia), अफेसिया (Aphasia), डिस्टोनिया मस्कुलोरम डिफॉर्मेंस (Dystonia Musculorum Deformans), पार्किंसंस (Parkinsons Disease), मोटर न्यूरॉन डिजीज (Motor Neuron Disease), रीनल फेलियर (Chronic Renal failure), कैंसर (Cancer), एड्स (Aids) और हीमैटोलॉजिकल (Hematological disorders) शामिल हैं.
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