Form-16 के बिना भी फाइल कर सकते हैं ITR, बस ये वाले डॉक्‍यूमेंट्स रखने हैं रेडी, CA भी नहीं बताते ये तरीका!

जब भी आईटीआर (ITR) फाइल करने की बात होती है तो फॉर्म-16 का जिक्र जरूर होता है. फॉर्म-16 एक जरूरी डॉक्‍यूमेंट है, जो एम्‍प्‍लॉयर की तरफ से कर्मचारियों को द‍िया जाता है. इसमें कर्मचारी की सैलरी और सोर्स पर टैक्‍स कटौती (TDS) की जानकारी दी होती है. इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय इसकी जरूरत पड़ती है. तमाम लोग इस समय इसलिए आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्‍योंकि उन्‍हें कंपनी से अब तक Form-16 नहीं मिला है. अगर आपको भी आईटीआर फाइलिंग के लिए फॉर्म-16 का इंतजार है तो ज्‍यादा देरी मत कीजिए. आप Form-16 के बिना भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ डॉक्‍यूमेंट्स तैयार करके रखने होंगे. यहां जानिए फॉर्म-16 के बिना आईटीआर फाइल करने का वो तरीका जो CA भी नहीं बताते हैं.
 

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