जब भी आईटीआर (ITR) फाइल करने की बात होती है तो फॉर्म-16 का जिक्र जरूर होता है. फॉर्म-16 एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो एम्प्लॉयर की तरफ से कर्मचारियों को दिया जाता है. इसमें कर्मचारी की सैलरी और सोर्स पर टैक्स कटौती (TDS) की जानकारी दी होती है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसकी जरूरत पड़ती है. तमाम लोग इस समय इसलिए आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कंपनी से अब तक Form-16 नहीं मिला है. अगर आपको भी आईटीआर फाइलिंग के लिए फॉर्म-16 का इंतजार है तो ज्यादा देरी मत कीजिए. आप Form-16 के बिना भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने होंगे. यहां जानिए फॉर्म-16 के बिना आईटीआर फाइल करने का वो तरीका जो CA भी नहीं बताते हैं.
1/6फॉर्म-16 के बिना अगर आपको आईटीआर फाइल करना है तो आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपकी इनकम और टैक्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए फॉर्म-26AS बहुत जरूरी है. इस फॉर्म की मदद से ही आपको पता चलता है कि पूरे वित्तीय वर्ष में आपने किस तरह की कमाई पर कितना इनकम टैक्स दिया है. साधारण शब्दों में समझें तो फॉर्म 26AS एक तरह का टैक्स स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट है. इसे टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर्म भी कहा जाता है.
2/6अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं है तो अपने पास सैलरी स्लिप जरूर तैयार रखें. इसमें आपकी बेसिक सैलरी, एचआरए और अन्य भत्तों की जानकारी मौजूद होती है.
3/6आपके अकाउंट में कब कितनी सैलरी आई, कितना ब्याज मिला और किन जगहों पर आपने निवेश किया है, ये सारी जानकारी बैंक स्टेटमेंट से मिल जाती है. फॉर्म-16 नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट रेडी रखें.
4/6आईटीआर फाइलिंग के समय आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ती है. इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को एकदम तैयार रखें.
5/6आप इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं. वेबसाइट पर लॉग-इन करने के बाद पेज के ऊपरी हिस्से में e-file का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे. पहला Income Tax Returns और दूसरा Income Tax Forms. Income Tax Returns पर क्लिक करते ही आपको View form 26AS का विकल्प दिख जाएगा. इसके बाद आपको डिस्क्लेमर दिखेगा, उसमें Confirm पर क्लिक करें. इसके बाद आपको TRACES पोर्टल पर Form 16 / 16A देखने और इस्तेमाल करने के लिए सहमति देनी होगी. TRACES पोर्टल का जो पेज आपके सामने खुला होता है, उसी पर नीचे जाकर देखेंगे तो आपको Click View Tax Credit (Form 26AS) to view your Form 26AS लिखा हुआ मिलेगा. इस पर क्लिक करें. यहां आपको फॉर्म को देखने और डाउनलोड करने के लिए विकल्प मिल जाएगा. डाउनलोड करने के बाद आप इसे आसानी से सेव कर सकते हैं. देखें ITR VIDEO:
6/6IT डिपार्टमेंट ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर आईटीआर भरने के लिए फॉर्म-16 अपलोड करने की जरूरत नहीं है. लॉग-इन करने के बाद आपको न्यू या ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना होगा, और अपने इनकम सोर्स के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना होगा. वेबसाइट पर ज्यादातर जानकारी, जैसे सैलरी, टीडीएस और ब्याज, पहले से भरे हुए मिलते हैं. आपको इसे फॉर्म-26एएस और अन्य दस्तावेजों से मिलान करना होता है.