Post Office की इन स्कीम में लगाएं पैसा, बेहतर रिटर्न के साथ बचेगा टैक्स
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Apr 12, 2020 05:27 PM IST
देशभर में हुए लॉकडाउन के बाद सभी निवेशक अपने इंवेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं. इस समय शेयर बाजार से लेकर म्युचयुल फंड में उठापटक मची हुई है. तो ऐसे समय में अपने पैसे को बढ़ाने के लिए आप लोग पोस्ट ऑफिस (India Post) में निवेश कर सकते हैं. इस समय निवेश करने के लिए पोस्ट ऑफिस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें आपको बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स में भी छूट मिलेगी.
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मिलेगी टैक्स में छूट
बता दें इनकम टैक्स एक्ट 80 सी के तहत टैक्सेबल इनकम से एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक कर छूट प्राप्त कर सकते हैं. आप इन बचत योजनाओं का उपयोग कर छूट का दावा कर सकते हैं. डाकघर बचत योजनाओं पर ब्याज दरें सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों के मुताबिक चलती हैं, जिन्हें तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है.
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पब्लिक प्रॉविडेंट फंड
पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश पर भी आप आयकर लाभ ले सकते हैं. जमा पर ब्याज की गणना सालाना आधार पर की जाती हैं, जिसका अर्थ है कि इसे हर साल मूलधन में जोड़ा जाता है. पीपीएफ कर की छूट, छूट, छूट (EEE) श्रेणी के अंतर्गत आता है. इसका मतलब यह है कि रिटर्न, परिपक्वता राशि और ब्याज आय को आयकर से छूट मिलती है.
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पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट
पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में, एक तय अवधि के लिए एकमुश्त पैसा निवेश कर सकते हैं. इसमें आप निश्चित रिटर्न और ब्याज भुगतान का लाभ उठा सकते हैं. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (टीडी) या फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) खाता चार परिपक्वता अवधि- एक साल, दो साल, तीन साल और पांच साल के लिए ब्याज दरों की पेशकश करता है. भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 5 साल की सावधि जमा के तहत निवेश करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
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कटता है TDS
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