ITR भरते समय जरूरी है ये इनकम दिखाना, छुपाने पर लग सकती है भारी पेनाल्टी, देखिए पूरी लिस्ट
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Tue, Sep 21, 2021 03:12 PM IST
Income Tax Return Update: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है. टैक्सपेयर्स के लिए ये भले ही राहत की खबर हो लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न को भरा जाए. अगर ऐसा नहीं किया तो टैक्सपेयर्स पर पेनाल्टी तो लगेगी ही लेकिन साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी भी होगी. आज हम आपको बता रहे हैं कि एक आईटीआर में कौन-कौन सी आय दिखाना बेहद जरूरी है, अगर ऐसा नहीं किया तो आप पर पेनाल्टी लग सकती है.
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कैपिटल गेन्स से होने वाली इनकम
इक्विटी म्यूचुअल फंड और शेयरों से 1 लाख रुपए से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी टैक्स लगता है. इसलिए टैक्सपेयर्स का आईटीआर (ITR) में कैपिटल गेन्स की जानकारी देना जरूरी है. नियम कहता है कि अगर किसी निवेशक को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसे रिटर्न में शेयरों, खरीद मूल्य, बिक्री मूल्य और लेन-देन की तारीखों की जानकारी देनी होगी. (PTI)
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ब्याज से होने वाली इनकम
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अनलिस्टेड शेयरों, विदेशी संपत्तियों से होने वाली आय
इनकम टैक्स रिटर्न में अनलिस्टेड शेयरों से होने वाली आय और विदेशी संपत्ति का भी ऐलान करना चाहिए. भारत के बाहर मौजूद विदेशी संपत्ति की घोषणा अनुसूची FA (विदेशी संपत्ति) के तहत किया जाना चाहिए. अघोषित विदेशी संपत्ति या आय पर 30 फीसदी से ज्यादा जुर्माना लगाया जाता है. रिटर्न में विदेशी डिपॉजिटरी खाते, विदेशी कस्टोडियल खाते, विदेशी इक्विटी और ऋण ब्याज, किसी विदेशी कंपनी में रखे गए शेयर की जानकारी देना जरूरी है. (PTI)
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