कई बार गलत कैलकुलेशन या दूसरी वजहों से सोर्स पर टैक्स (TDS) ज्यादा काट लिए जाते हैं. लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वह पैसा आपको वापस (Refund) नहीं मिलेगा. इसकी चिंता न करें. जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी काटी गई यह ज्यादा राशि रिफंड के तौर पर आपको लौटा देता है. हां, यह अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है. ऐसे में आपके बैंक अकाउंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में अपडेट रहना यानी प्री वैलिडेटेड होना जरूरी है. यह बेहद आसान है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ऑनलाइन प्री वैलिडेशन की सुविधा देता है.
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स्टेप -1: ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्सी की ऑफिशियल वेबसाइट- https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं. यहां अब दाई तरफ मौजूद Registered User के लिए login Here पर क्लिक करें और अब यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा के जरिए लॉग इन करें
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स्टेप -2: Profile Setting जाएं और ऐसे आगे बढ़ें
लॉग इन होने के बाद Profile Setting में जाएं और यहां दिख रहे Pre-validate Your Bank Account ऑप्शन पर क्लिक करें.
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स्टेप -3: प्री वैलिडेट करने के लिए बैंक अकाउंट Add करें
ऐसा करने पर अब Add पर क्लिक करें. ऐसा करते ही आप नए पेज पर होंगे और यहां अब आपको अपना बैंक अकाउंट डीटेल और कॉन्टैक्ट डीटेल डालना होता है. इसके बाद PreValidate पर क्लिक करना होता है. इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको एक्नॉलेजमेट भी देखे को मिलता है.
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स्टेप 4: वेरिफिकेशन के बाद हो जाएगा प्रीवैलिडेट
ऐसा करने पर अगर आपके पैन नंबर में मौजूद आपका नाम बैंक अकाउंट में मौजूद नाम से टैली करता है तब आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट हो जाता है. अगर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नबंर और ईमेल आईडी इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट के रिकॉर्ड में मौजूद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से मैच कर जाता है तो ऐसे अकाउंट का इस्तेमाल रिटर्न वेरिफाई करने के लिए ईवीसी जनरेट करने में मददगार होता है.
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प्री वैलिडेशन कराने के फायदे
इससे आपके रिटर्न का आसानी से ई-वरिफिकेशन हो जाता है. यह आपके रिफंड को ज्यादा सुरक्षा भी प्रदान करता है. प्री वैलिडेशन का काम आसानी से ई-फाइलिंग पोर्टल से हो जाता है.
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