जहां Taxpayer की उपस्थिति जरूरी समझी जाती है उन मामलों में Chief Income tax commissioner की इजाजत ली जानी चाहिए. सीबीडीटी चेयरमैन ने पेंडिंग केस जल्द से जल्द निपटाने को कहा है. उन्होंने कहा कि बकाए tax की वसूली होनी चाहिये. सभी इनकम टैक्स कमिश्नर उन मामलों की पहचान करें जिनमें tribunal, अदालतों में अपीलों का फैसला आयकर विभाग के पक्ष में आया है. ऐसे मामलों में बकाए टैक्स की वसूली के लिए कार्रवाई करें.