अगर आपने छिपाई PAN-Aadhaar की डिटेल्स तो होगा बड़ा नुकसान, देना पड़ेगा 20% इनकम टैक्स
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, Feb 24, 2020 10:09 AM IST
क्या आपने भी अपने पैन और आधार की डिटेल्स छिपाई है. अगर हां तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. पैन-आधार (Pan-Aadhaar) डीटेल्स छुपाने पर आपको एक्सट्रा 20 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना पड़ सकता है. बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की ओर से नए नियम जारी किए गए हैं. इन नए नियमों के तहत नौकरीपेशा लोगों ने अगर अपने पैन और आधार की डिटेल छिपाई को आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा.
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जमा करनी होती है डिटेल्स
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CBDT ने जारी किया सर्कुलर
बता दें CBDT की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में इस नए नियम का जिक्र किया गया है. नए नियमों के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट (Income tax Act) की धारा 206AA में इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है कि नौकरीपेशा कर्मचारी को मिलने वाले टैक्सेबस अमाउंट पर पैन और आधार की जानकारी देना जरूरी है. अगर आप डिटेल्स नहीं देते हैं तो आपका 20 फीसदी इनकम टैक्स कट सकता है.
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गलत डीटेल देने पर भी जुर्माना
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नहीं छिपानी चाहिए डिटेल्स
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