अगर आपने छिपाई PAN-Aadhaar की डिटेल्स तो होगा बड़ा नुकसान, देना पड़ेगा 20% इनकम टैक्स

क्या आपने भी अपने पैन और आधार की डिटेल्स छिपाई है. अगर हां तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. पैन-आधार (Pan-Aadhaar) डीटेल्स छुपाने पर आपको एक्सट्रा 20 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना पड़ सकता है. बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की ओर से नए नियम जारी किए गए हैं. इन नए नियमों के तहत नौकरीपेशा लोगों ने अगर अपने पैन और आधार की डिटेल छिपाई को आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा.