अगर आप कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत फायदा लेते हैं तो आपके लिए ईपीएफओ (EPFO) ने खास सलाह जारी की है. ईपीएफओ ने ऐसे पेंशनहोल्डर्स को सलाह दी है कि आप अपना डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital life certificate) समय पर जरूर जमा करा दें. इससे आपको पेंशन पाने में कोई रुकावट नहीं आएगी. नियम के मुताबिक, पेंशनहोल्डर्स को हर साल एक डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराना होता है. ऐसे लोगों के लिए यह एक बेहद जरूरी काम है. (रॉयटर्स)
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कहां करा सकते हैं जमा
ईपीएफओ के मुताबिक, कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत फायदा लेने वाला कोई भी पेंशनहोल्डर्स डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र एक ईपीएफओ ऑफिस, पेंशन डिस्ट्रीब्य़ूशन बैंक, उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर में जमा करा सकते हैं. इसे सरकारी पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in के जरिये भी जमा कर सकते हैं. ध्यान रहे, Digital life certificate जमा कराने के बाद ईपीएफओ ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है. (पीटीआई)
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जमा कराने में इनकी होगी जरूरत
जब आप डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर और अकाउंट नंबर की जरूरत होती है. (रॉयटर्स)
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कितनी होती है वैलिडिटी
डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) को साल में कभी भी, अपनी सुविधा के मुताबिक ऑनलाइन जमा करा सकते हैं. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तारीख से एक साल के लिए वैलिड होता है. (पीटीआई)
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उमंग ऐप से ऐसे करें जमा
सरकारी उमंग ऐप पर लाइफ सर्टिफिकेट सर्च कर जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होता है. इसके बाद ओपन हो चुके पेंशनर ऑथेंटिकेशन पेज में आपको अपनी जरूरी जानकारी देनी होती है और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है. (ज़ी बिज़नेस)
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डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए है वेबसाइट
पेंशनहोल्डर्स के लिए सरकार ने एक वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in उपलब्ध करा रखी है. इससे आपको काफी जानकारी और मदद मिल जाती है. ध्यान रहे, जीवन प्रमाण पत्र लाइफ टाइम के लिए वैलिड नहीं होता है. (ज़ी बिज़नेस)
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