कर्मचारियों को बुढ़ापे में पेंशन मिल सके इसके लिए सरकार ने EPF से पैसे निकालने को ले कर सरकार ने कई नियम बनाए हैं. सामान्य स्थितियों में कोई भी व्यक्ति तब तक EPF खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है जब तक वह दो महीने तक बेरोजगार न रहा हो. हालांकि सरकार ने कुछ खास स्थितियों में EPF खाते से पैसे निकालने के नियम बनाए हैं. आइये जानते हैं कि किन स्थितियों में खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं.
2/7पीएफ की राशि को इमरजेंसी की स्थिति में निकाला जा सकता है. 7 परिस्थितियों में आप पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं. कुछ परिस्थितियों में आप पीएफ का पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं और कुछ में पीएफ के कुल पैसे का एक निश्चित हिस्सा ही निकाला जा सकता है.
3/7आप अपने, पत्नी, बच्चों या फिर माता-पिता के इलाज के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. इस स्थिति में एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है. साथ ही इस समय के लिए इंप्लॉयर के द्वारा अप्रूव लीव सर्टिफिकेट भी देना होता है. मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पैसा, जो भी कम हो, निकाल सकता है.
4/7अपनी या भाई-बहन की या फिर अपने बच्चों की शादी के लिए पीएफ की राशि को निकाला जा सकता है. आप अपनी पढ़ाई या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं.इसके लिए कम से कम 7 साल की नौकरी हो जानी चाहिए.एजुकेशन के मामले में आपको अपने एम्प्लायर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होता है. आप पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं.एजुकेशन के लिए पीएफ का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने पूरे सेवाकाल में सिर्फ तीन बार कर सकता है.
5/7प्लाॅट खरीदने के लिए EPF से पैसा निकाला जा सकता है. प्लॉट खरीदने के लिए पीएफ का पैसा इस्तेमाल करने के लिए आपका कार्यकाल 5 साल पूरा होना चाहिए. प्लॉट आपके या आपकी पत्नी के या दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए. प्लॉट या प्रॉपर्टी किसी प्रकार के विवाद में फंसी नहीं होनी चाहिए और न ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही होनी चाहिए. प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 24 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है.आप अपनी नौकरी के कुल समय में सिर्फ एक ही बार पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.
6/7घस बनवाने के लिए भी पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है. घर बनाने के लिए पैसा निकालने के लिए अनिवार्य तौर पर कर्मारी की नौकरी के 5 साल पूरा होना आवश्यक है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए नौकरी के 10 साल पूरे होने चाहिए. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. वहीं घर की मरम्मत के लिए EPF से पैसा निकाला जा सकता है. इसके लिए नौकरी के कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 12 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
7/7समय से पहले निटायरमेंट पर आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए. इस स्थिति में आप कुल पीएफ बैलेंस में से 90प्रतिशत तक की रकम निकल सकते हैं, लेकिन यह विद्ड्रॉ सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है.