ITR फाइलिंग से लेकर डीमैट की KYC तक, सितंबर में निपटा लें ये 5 काम
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Wed, Sep 01, 2021 02:42 PM IST
Money Tasks For this Month: आज से सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और वित्तीय लिहाज से ये महीना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है. इस महीने के अंत तक आपको अपने वित्तीय लेन-देन से जुड़े सभी पेंडिंग कामों को पूरा करना होगा. अगर गलती से आपने इन जरूरी 5 वित्तीय कामों को पूरी नहीं किया तो आपको इसके लिए हर्जाना भी भरना पड़ सकता है. इस जुर्माने से बचने के लिए जरूरी है कि आप सितंबर महीने में इन पांच कामों को पहले निपटा लें. (ज़ी बिजनेस)
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इनकम टैक्स फाइलिंग
अगर आप टैक्स जमा करते हैं तो ये महीना टैक्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है. महामारी की वजह से इनकम टैक्स फाइलिंग की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है. अगर आप 30 सितंबर के बाद ITR फाइल करेंगे तो आपको 5000 रुपए जुर्माना भरना होगा. हालांकि अगर आपकी सालाना सैलरी 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी, तो आपको 1,000 से ज्यादा की पेनाल्टी नहीं लगेगी. (PTI)
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ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन
अगले महीने यानी अक्टूबर 2021 से आपके बैंक से ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी. इसलिए अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करा लें. म्यूचुअल फंड SIP के लिए ऑटो डेबिट को जरूरी किया गया है. ऐसे में पैसे काटने से पहले बैंक को एडवांस में 5 दिन पहले या ट्रांजैक्शन से 24 घंटे पहले ग्राहको को मैसेज या दूसरे माध्यम के जरिए संपर्क करना होगा. (SBI Card)
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डीमैट अकाउंट की KYC
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आधार-PAN लिंक करना
अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो 30 सितंबर से पहले ये काम जरूर कर लें. अगर डेडलाइन तक आपने अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो वो काम करना बंद कर देगा. जो भी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं रहेंगे वो काम करना बंद कर देंगे. बैंक अकाउंट खोलने के लिए PAN कार्ड का होना जरूरी है.
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