हर साल वित्तीय वर्ष के आखिर तक कई जरूरी काम करने होते हैं. अगर आप इन्हें समय से पूरा नहीं करेंगे तो आपकी परेशानी भी बढ़ जाएगी और आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है. जानकारों का कहना है कि कोई भी फाइनेंशियल या वित्तीय कार्य को तय समय में ही पूरा कर लेना चाहिए. इसमें आप जितना अनुशासन रखेंगे, आपको उतनी ही शांति और सुविधा होगी. यहां हम बेहद खास जरूर काम के बारे में जान लेते हैं जिन्हें हर हाल में 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना चाहिए.
1/5अगर आप मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं और आपने होम लोन लेकर घर खरीदा है तो प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सब्सिडी का फायदा 31 मार्च तक ले सकते हैं. इसलिए इसके लिए समय से पहले अप्लाई जरूर कर दें. यह सब्सिडी कुछ शर्तों के साथ मिलती है.
2/5अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं और नई पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ( PMVVY) में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए भी डेडलाइन 31 मार्च 2020 है. इसमें सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं.
3/5अगर आपने समय से वित्तीय वर्ष 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया था तो आपके पास 31 मार्च 2020 तक इसे फाइल करने का मौका है. अगर आप इस डेडलाइन से चूके तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा. बता दें, बकाया आईटीआर फाइल करने के लिए आपको 10000 रुपये पेनाल्टी भी देनी होगी. 31 दिसंबर तक फाइल करने पर पेनाल्टी 5000 रुपये लगती है.
4/5अगर आप टैक्स (tax) की बचत करने के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस काम को भी 31 मार्च से पहले निपटा लें. ऐसा नहीं करने पर आप उस साल टैक्स में छूट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, यानी आपको ज्यादा टैक्स भरना होगा.
5/5सरकार ने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराना जरूरी कर दिया है. इसके लिए भी डेडलाइन 31 मार्च 2020 है. अगर यह काम भी लंबित है तो इसे हर हाल में पूरा कर लें. हालांकि इससे पहले इसके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी. पैन आधार लिंक न होने पर पैन बेकार हो जाएगा. (फोटो - रॉयटर्स, पीटीआई, जी बिजनेस)