सरकार हर श्रमिक को देगी सोशल सिक्योरिटी, ESIC और EPFO का बढ़ाया गया दायरा
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sat, Sep 26, 2020 11:49 AM IST
केंद्र सरकार ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई बड़े कदम उठाए हैं. संसद द्वरा पास किए गए लेबर कोड बिल में ECIC और EPFO स्कीमों के तहत सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत कई ऐसे श्रमिकों को भी ECIC और EPFO की सुविधाएं मिल सकेंगी जो अब तक इसके दायरे में नहीं आते थे. आइये जानते हैं नए बिल से क्या मिलेंगी सुविधाएं.
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ECIC के तहत सभी श्रमिकों को मिलेगी राहत
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाएं अब सभी 740 जिलों में मिल सकेंगी. इससे श्रमिकों को काफी राहत मिलेगी. खतरनाक क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को ईएसआईसी स्कीम से जुड़ना जरूरी होगा. चाहे उनमें केवल एक ही श्रमिक काम क्यों नहीं करता हो. असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स को भी ECIC से जोड़ा जाएगा. बागानों में काम करने वाले और 10 से कम श्रमिक वाले संस्थाओं के श्रमिकों को ECIC का वकिल्प दिया जाएगा.
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EPFO का बढ़ाया गया दायरा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कवरेज 20 कामगारों वाले सभी संस्थानों पर लागू होगा 20 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों को भी EPFO से जुड़ने का विकल्प होगा. स्वरोजगार या किसी अन्य श्रेणी के कामगारों के लिए EPFO की योजना बनाई जाएगी. इन योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा. गिग कामगार और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाया जाएगा.
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कौन होते हैं गिग वर्कर
प्रत्येक कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको अस्थाई कर्मचारियों से कराया जाता है. ऐसे काम के लिए कंपनियों कर्मचारियों को काम के आधार पर भुगतान करती हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर (Gig Worker) कहा जाता है. पर ऐसा जरूरी नहीं की गिग कर्मचारी कुछ दिन ही कंपनी के लिए काम करें ये किसी कंपनी से लम्बे समय तक जुड़े रह सकते हैं.
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