6 करोड़ नौकरीपेशा के लिए बड़ी खबर, पेंशन फंड से ले सकेंगे इतना एडवांस
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Apr 02, 2020 11:59 AM IST
अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. 1 अप्रैल 2020 से आप पेंशन कमुटेशन (Pension Commutation) स्कीम पाने के हकदार हो गए हैं. जी हां, EPFO ने अपने उन सदस्यों को पेंशन फंड में से एक तिहाई रकम एडवांस निकालने का हकदार बना दिया है, जो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद रिटायर हो रहे हैं. बता दें कि EPFO इम्प्लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) और इम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) को ऑपरेट करता है. इसका सीधा फायदा EPFO के 6 करोड़ सदस्यों को होगा.
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पेंशन स्कीम
20 फरवरी को EPFO ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें पेंशन कमुटेशन स्कीम को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी गई थी. लेबर मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि Employee Pension Scheme (EPS) के वे सदस्य जिन्होंने 25 सितंबर 2008 या इससे पहले पेंशन कमुटेशन (Pension Commutation) का लाभ लिया था, उनकी पेंशन 15 साल बाद बढ़ जाएगी. यानि 25 सितंबर 2023 से उन्हें 100% पेंशन मिलने लगेगी.
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पेंशन कमुटेशन
पेंशन कमुटेशन के तहत पेंशनर को रिटायरमेंट पर अपने पेंशन फंड से एडवांस लेने की छूट मिलती है. इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था. EPFO ने इस स्कीम को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 नाम दिया है. EPFO बोर्ड ने अगस्त 2019 में इस नियम में बदलाव को मंजूरी दी थी. इस सुविधा से 6.3 लाख EPS पेंशनर को सीधा लाभ होगा.
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यह होगा फायदा
EPS पेंशनर इस सुविधा के तहत 15 साल की पेंशन का एक तिहाई हिस्सा रिटायरमेंट के बाद एडवांस के रूप में निकाल सकेंगे. यह पैसा उन्हें एकमुश्त दिया जाएगा. मंथली पेंशन : 3000 रुपए 33% पेंशन एडवांस : 990 रुपए 15 साल के लिए एडवांस = 990x12x15=178200 रुपए (Pensioner को यह रकम एकमुश्त मिलेगी) 15 साल बाद पेंशन = फिर 3000 रुपए
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