EPF Aadhaar linking: आपका UAN अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं, ऐसे करें चेक
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Fri, Sep 03, 2021 01:24 PM IST
EPF Aadhaar linking: अगर आप ईपीएफ (Employee Provident Fund) सब्सक्राइबर हैं, तो आपके ईपीएफ अकाउंट का आधार (Aadhaar) से लिंक होना जरूरी है. EPF सब्सक्राइबर्स के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की आधार के साथ लिंक कराने की डेडलाइन 31 अगस्त 2021 थी. अगर आपने ऐसा नहीं कराया है, तो आपका एम्प्लॉयर आपके ईपीएफ अकाउंट में मंथली कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा. इसके अलावा, अगर आपको ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो आप कोई भी विद्ड्रॉल नहीं कर पाएंगे. अगर आपको यह याद नहीं है कि आपने आधार-यूएन लिंकिंग (Aadhaar UAN linking) कराई है या नहीं, तो आप इसे घर बैठे पता कर सकते हैं.
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ऐसे चेक करें यूएएन-आधार लिंक है या नहीं
EPFO के मेंबर सेवा पोर्टल पर जाएं. वहां unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ लिंक पर क्लि करें. इसके बाद, UAN और पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट को लॉग इन करें. लॉग इन होने के बाद 'Manage' टैब के नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आप वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स टैब के नीचे देखिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफाइड दिख रहे हैं. अगर आपका आधार नंबर अपूव्ड दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका यूएएन आधार यूएन से लिंक्ड है. अगर नहीं, तो आपको यूएएन से आधार लिंक कराना होगा.
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ऑनलाइन लिंकिग का क्या है प्रोसेस
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मेम्बर सेवा पोर्टल के जरिए कैसे करें यूएएन-आधार लिंक
सबसे पहले EPFO Member e-SEWA के पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं. वहां अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें. इसके बाद 'Manage' टैब में जाकर 'KYC' ऑप्शन सलेक्टर करें. यहां नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको ‘Add KYC' पर अपना आधार नंबर और पैन नंबर डालकर सबमिट करना होगा. इसके बाद आपको ‘Pending KYC tab' में अपनी डिटेल्स नजर आएंगी. यहां से EPFO लिंकिंग को अप्रूव करेगा, जिसके बाद आपके आधार की जानकारी ‘Approved KYC' टैब में आ जाएगी और इस तरह आपका आधार ईपीएफ से लिंक हो गया.
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