अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है. पेंशन नियामक Pfrda ने बैंकों से कहा है कि APY के अंशधारकों के योगदान की रकम में साल के दौरान किसी भी समय बदलाव किया जा सकता है. अगर वे ऐसी दरख्वास्त देते हैं तो कभी भी उस पर गौर किया जा सकता है. इस पहल का मकसद योजना को और आकर्षक बनाना है. यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू हो गई है.
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प्रीमियम में बदलाव का विकल्प
इससे पहले, अंशधारकों को केवल अप्रैल में ही में प्रीमियम में बदलाव की इजाजत थी. PFRDA के मुताबिक इस व्यवस्था में APY अंशधारक अपनी आय (Income) और एपीवाई प्रीमियम में बदलाव कर सकेंगे. उस रकम को घटा-बढ़ा सकेंगे. यह 60 साल तक योजना में प्रीमियत भरते रहने के लिये जरूरी है.
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PFRDA
अटल पेंशन योजना के तहत करीब 2.28 करोड़ अंशधारक रजिस्टर्ड हैं. PFRDA ने यह भी कहा कि 1 जुलाई 2020 से APY प्रीमियम खुद ही खाते से कट (Auto debit) हो जाएगा.
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APY योगदान
Covid 19 महामारी के कारण योगदान रकम जमा करने पर 30 जून तक के लिए रोक लगाई गई थी. मौजूदा व्यवस्था के तहत अगर APY योगदान अप्रैल-अगस्त 2020 के बीच नहीं हो पाया है, वह 30 सितंर तक बैंक खाते से Auto debit हो जाएगा.
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कोई ब्याज नहीं
उसके लिये जुर्माना के तौर पर कोई ब्याज नहीं देना होगा. APY मई 2015 में शुरू की गई थी. यह योजना 18 से 40 वर्ष के देश के सभी नागरिकों के लिये खुली है. इस योजना के तहत अंशधारकों को 60 साल के होने पर हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपे तक पेंशन की गारंटी दी जाती है. हालांकि यह प्रीमियम पर निर्भर करता है.
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पेंशन प्रीमियम
नियामक ने सभी बैंकों से साल में कभी भी APY खाताधारकों की मांग पर पेंशन प्रीमियम रकम को घटाने-बढ़ाने के बारे में भी कदम उठाने को कहा है. PFRDA के मुताबिक हालांकि खाताधारक फाइनेंशियल ईयर में केवल 1 बार पेंशन योजना में बदलाव कर सकते हैं.
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