UIDAI Rules for Aadhaar: नाम, पता और उम्र को आधार में कितनी बार बदल सकते हैं? जान लीजिए नियम
Written By: सुचिता मिश्रा
Wed, Mar 26, 2025 08:28 AM IST
जब आप अपना मकान बदलते हैं तो आधार कार्ड में अपना पता बदलवाते हैं. पते के अलावा आपकी उम्र, नाम या अन्य जानकारी भी बदलवा सकते हैं. इसके लिए UIDAI की ओर से आपको आधार अपडेट करने का मौका दिया जाता है. लेकिन इसके कुछ नियम हैं. ऐसा नहीं कि आप कितनी बार भी किसी भी जानकारी को बदल सकते हैं. आइए आपको बताते हैं इस बारे में.
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कितनी बार बदल सकते हैं नाम?

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के मुताबिक आधार कार्ड होल्डर्स को अपने नाम को बदलने की सुविधा (Name Change in Aadhaar) अधिकतम 2 बार दी जाती है यानी नाम को सिर्फ दो बार बदला जा सकता है. शादी के बाद तमाम महिलाएं अपना सरनेम बदल लेती हैं. ऐसे में आधार कार्ड में उनके नाम को बदलने की जरूरत पड़ती है.
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उम्र को कितनी बार बदला जा सकता है?

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