जब आप अपना मकान बदलते हैं तो आधार कार्ड में अपना पता बदलवाते हैं. पते के अलावा आपकी उम्र, नाम या अन्य जानकारी भी बदलवा सकते हैं. इसके लिए UIDAI की ओर से आपको आधार अपडेट करने का मौका दिया जाता है. लेकिन इसके कुछ नियम हैं. ऐसा नहीं कि आप कितनी बार भी किसी भी जानकारी को बदल सकते हैं. आइए आपको बताते हैं इस बारे में.
1/5यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के मुताबिक आधार कार्ड होल्डर्स को अपने नाम को बदलने की सुविधा (Name Change in Aadhaar) अधिकतम 2 बार दी जाती है यानी नाम को सिर्फ दो बार बदला जा सकता है. शादी के बाद तमाम महिलाएं अपना सरनेम बदल लेती हैं. ऐसे में आधार कार्ड में उनके नाम को बदलने की जरूरत पड़ती है.
2/5अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ (Date of Birth) में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाती है तो आप उसे भी ठीक करवा सकते हैं. लेकिन ये मौका आपके पास सिर्फ 1 बार का होता है मतलब आप जीवन में सिर्फ एक बार ही DOB को बदल सकते हैं.
3/5आधार कार्ड पर पता आप कितनी बार भी बदल (Address Change in Aadhaar) सकते हैं. इसकी कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है. आप बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, रेंटल एग्रीमेंट जैसे वैध प्रमाण देकर अपना पता ऑनलाइन खुद भी बदल सकते हैं या फिर आधार नामांकन केंद्र पर जाकर बदलवा सकते हैं.
4/5अगर आपके आधार में किसी चूक के चलते जेंडर की गलत जानकारी हो तो उसे भी ठीक करने का मौका जीवन में केवल 1 बार ही मिलता है.
5/5आजकल तमाम जगहों पर आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, आधार लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की तमाम जगहों पर जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर आप आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर को ही बदलना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन भी आपको मिलता है. आप जितनी बार चाहें, उतनी बार इसे बदल सकते हैं. UIDAI की तरफ से इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है.