4 साल 240 दिन किया है काम तो आप हैं ग्रेच्युटी के हकदार, कंपनी करे इनकार तो इस अधिकार का करें इस्तेमाल, फौरन मिलेगा पैसा
Written By: सुचिता मिश्रा
Wed, Jan 22, 2025 09:08 AM IST
Gratuity Rules: अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको कई तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं. इन्हीं में से एक है ग्रेच्युटी. आमतौर पर कहा जाता है कि किसी कंपनी में 5 साल तक लगातार काम करने पर आप ग्रेच्युटी के हकदार बन जाते हैं. लेकिन कम लोग जानते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में 4 साल 240 दिन (4 साल 8 महीने) तक भी काम कर लेते हैं, तो भी आप ग्रेच्युटी पाने के पात्र हैं क्योंकि इसे पूरा 5 साल कंसीडर कर लिया जाता है और कर्मचारी को 5 साल के हिसाब से कैलकुलेशन करके ग्रेच्युटी दे दी जाती है. लेकिन मान लीजिए कि आपको 5 साल या 4 साल 240 दिन काम करने के बाद भी कंपनी ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दे, तो आप क्या करेंगे? यहां जान लीजिए अपने अधिकार.
1/6
नियोक्ता को लीगल नोटिस भेजने का अधिकार

2/6
अगर नोटिस भेजने पर भी न हो काम तो…

TRENDING NOW
3/6
कितने दिनों में मिलता है ग्रेच्युटी का पैसा

नौकरी छोड़ने के बाद ग्रेच्युटी लेने के लिए कर्मचारी को अपने नियोक्ता के पास आवेदन करना होता है. नियम के अनुसार, ग्रेच्युटी के लिए अप्लाई करने के बाद नियोक्ता को 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी के बैंक खाते में जमा कर देना चाहिए. अगर कंपनी निर्धारित समय में भुगतान नहीं करती है, तो उसे ब्याज सहित यह राशि देनी होती है.
4/6
इस मामले में नहीं लागू होता 5 साल का नियम

5/6
इस स्थिति में कंपनी रोक सकती है ग्रेच्युटी का पैसा

यदि किसी कर्मचारी पर अनैतिक व्यवहार करने का आरोप लगता है उस उसकी किसी लापरवाही के कारण कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है, तो कंपनी को उसकी ग्रेच्युटी की रकम न देने का अधिकार है. लेकिन ग्रेच्युटी को रोकने के लिए कंपनी को पहले सबूत और उसकी वजह को पेश करना होगा. जो भी वजह कंपनी दे रही है, उसके लिए उसे कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना होता है. इसके बाद दोनों पक्षों की सुनवाई होती है. कर्मचारी के दोषी पाने के बाद ही ग्रेच्युटी का पैसा रोका जाएगा. लेकिन ऐसे में भी कंपनी उतनी रकम ही काटेगी, जितना उसे नुकसान हुआ है.
6/6
Gratuity Act के तहत रजिस्टर्ड न हो कंपनी तो…
