PAN Card खो गया हो तो ना हों परेशान, Easy Steps ऐसे बनाएं डुप्लीकेट कार्ड
Duplicate हासिल करने की सुविधा का लाभ वही कार्डधारक ले सकते हैं जिन्होंने पहले अपने पैन आवेदन को www.nsdlegov.in या आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस शुरू किया था.
आप ऑनलाइन अप्लाई करके डुप्लीकेट पैन कार्ड हासिल कर सकते हैं. (फाइल फोटो)
आप ऑनलाइन अप्लाई करके डुप्लीकेट पैन कार्ड हासिल कर सकते हैं. (फाइल फोटो)
PAN Card : बैंक का कामकाज हो या फिर दूसरी वित्तीय लेनदेन (Financial transaction) इन सभी कामों के लिए पैन कार्ड अहम दस्तावेज माना जाता है. लेकिन कई बार जल्दबाजी में या लापरवाही के कारण हमारा पैन कार्ड खो जाता है. जिससे लेनदेन में परेशानी होने लगती है. ऐसे में अगर आपका पैन (PAN Card) कहीं खो गया है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके इसका डुप्लीकेट हासिल कर सकते हैं. आइए, हम आपको बताते है कि एक बार पैन कार्ड खो जाने पर इसे दोबारा कैसे हासिल कर सकते हैं.
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन (Application for duplicate PAN card)
Duplicate हासिल करने की सुविधा का लाभ वही पैन कार्डधारक ले सकते हैं जिन्होंने पहले अपने पैन आवेदन को www.nsdlegov.in या आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस शुरू किया था. प्रक्रिया के तहत कार्डधारकों को ओटीपी प्राप्त करने और प्रोसेस को पूरा करने के लिए अपने मूल पैन आवेदन में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ अपना ईमेल देना होगा. Duplicate Pan card के लिए आवेदन पूरा होने के बाद इसे आयकर विभाग के पास मौजूद कार्डधारक के पते पर भेज दिया जाएगा.
ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं आवेदन (This is how you can apply online)
आयकर विभाग की टैक्स सूचना नेटवर्क https://www.tin-nsdl.com पर जाएं.
PAN रीप्रिंट के विकल्प पर क्लिक करें.
पैन ऑप्शन का चयन करने पर आपके सामने एक नया टैब खुलेगा.
जो विकल्प खुलेगा उसपर अपने पैन का विवरण, आधार संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर दें.
पैन को रीप्रिंट करने के लिए आपको बतौर चार्ज 50 रुपये (जीएसटी के साथ) देना होगा. डुप्लिकेट पैन कार्ड को विदेशी के किसी पते पर पहुंचाने के लिए कार्डधारक से 959 रुपये (जीएसटी के साथ) लिया जाएगा.
कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करें.
इसके बाद ईमेल, मोबाइल या दोनों में से विकल्प चुनें, जहां आपको ओटीपी मंगाना है.
जनरेट OTP विकल्प पर अगला क्लिक करें.
OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा.
OTP मिलने के बाद सबमिट पर क्लिक करें. ध्यान रहे कि ओटीपी सिर्फ 10 मिनट के लिए ही Valid होगा.
पेमेंट ऑप्शन चुनें, पेमेंट गेटवे पर रीडाइरेक्ट होने के लिए 'पेमेंट की पुष्टि करें' पर क्लिक करें.
Payment के बाद आप रसीद को प्रिंट करने के लिए जनरेट और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं.
एक बार पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रसीद के नंबर के साथ SMS मिलेगा. SMS में दिए गए लिंक के जरिये आप ई-पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे.
अगर आपका पैन किसी गलत हाथ में आ गया है तो वो इसका दुरुपयोग भी कर सकता है. ऐसे में कुछ सावधानियां बरत कर आप इसे रोक सकते हैं.
ऐसे करें पैन कार्ड की सुरक्षा : आप फॉर्म 26 एएस से यह पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके पैन से कोई बेनामी लेनदेन तो नहीं हुआ है. इसे वही चेक करते हैं जो टैक्स का पेमेंट करते हैं. यदि पैन कार्ड गुम हो जाता है, तो इसकी तुरंत एफआईआर दर्ज करें.
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05:36 PM IST