PAN-Aadhaar कार्ड लिंक हुए या नहीं? मिनटों में ऐसे चेक करें अपनी लिंकिंग का स्टेट्स
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है. अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स भी एक बार चेक कर लें. क्योंकि, स्टेट्स ऑनलाइन चेक किया जा सकता है.
अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स भी एक बार चेक कर लें.
अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स भी एक बार चेक कर लें.
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. अगर आपने अभी तब पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है तो अब सिर्फ 30 जून 2020 तक का मौका है. पैन-आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा. अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स भी एक बार चेक कर लें. क्योंकि, स्टेट्स ऑनलाइन चेक किया जा सकता है.
इनवैलिड हो सकता है पैन कार्ड
अगर अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में अगली बार से ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. PAN कार्ड इनवैलिड माना जाएगा.
पैन-आधार लिंक है या नहीं ऐसे चेक करें..
- सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.
- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.
- इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
- इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
- 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.
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कैसे करें पैन को आधार से लिंक
- पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
- साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा.
- ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
- ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.
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SMS से लिंक करें अपना पैन कार्ड
आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं. आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.
03:14 PM IST