स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च तक कर लें यह काम, वर्ना बढ़ेगी मुश्किल!
PAN-Aadhaar Linking: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों से सिक्योरिटी मार्केट में लेन-देन बनाए रखने के लिए पैन को आधार से लिंक करने की सलाह दी है.
डेडलाइन में बढोतरी की उम्मीद कम
डेडलाइन में बढोतरी की उम्मीद कम
PAN-Aadhaar Linking: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange ) ने अपने सभी निवेशकों (investors) को एक बड़ी जानकारी दी है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों से सिक्योरिटी मार्केट में निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए 31 मार्च तक अपने पैन (PAN) को आधार नंबर (Aadhaar number) से जोड़ने की नसीहत दी है. स्टॉक मार्केट में बिना किसी समस्या के ट्रेडिंग करने के लिए खाताधारकों के लिए यह काम कराना बेहद जरूरी है.
अगर निवेशक ने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2022 के बाद वह नया सौदा नहीं कर पाएगा. इसके अलावा वह अपने ओपन पोजीशन को कांट भी नहीं पाएंगे. क्योंकि 31 मार्च PAN कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख है. ऐसे में बाद बिना लिंक वाले निवेशकों की मुश्किलें बढ़ सकती है.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
डेडलाइन में बढोतरी की उम्मीद कम
साल 2017 में सरकार ने एलान किया था कि PAM को आधार से लिंक कराना जरूरी होगा. सरकार ने इसके पहले ये डेडलाइन काफी बार बढ़ाई है लेकिन इस बार डेडलाइन में बढोतरी की उम्मीद कम है. सिक्योरिटी मार्केट में सभी लेनदेन के लिए PAN एकमात्र पहचान संख्या है. यही वजह है कि निवेशकों के लिए अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना बेहद जरूरी है.
आधार-पैन से ऐसे ऑनलाइन लिंक करने की प्रकिया
incometax.gov पर विज़िट करें.
यहां आपको आधार कार्ड में पैन नंबर, आधार नंबर और नाम मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद आयकार विभाग आपके लिंक का प्रोसेस शुरू करेगा.
05:39 PM IST