NPS: मौज से काटना है बुढ़ापा, तो अभी से शुरू कर दीजिए इस सरकारी स्कीम में निवेश...मोटा फंड भी मिलेगा और पेंशन भी
अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड एज पर आपके पास मोटा फंड भी रहे और रेगुलर इनकम भी होती रहे, तो इसके लिए अभी से निवेश करना शुरू कर दें. निवेश के लिहाज से National Pension System यानी NPS बेहतरीन स्कीम है.
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बुढ़ापा ऐसी अवस्था है जिसमें आपका शरीर उस तरह से काम करने लायक नहीं रहता, जिस तरह आप अपनी जवानी के दिनों में काम करते हैं. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए पहले से तैयारी करके रखें. ओल्ड एज में पैसा ही वो चीज है, जो आपको मजबूत बनाता है. अपने तमाम जरूरी कामों के लिए आपको किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता.
अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड एज पर आपके पास मोटा फंड भी रहे और रेगुलर इनकम भी होती रहे, तो इसके लिए अभी से निवेश करना शुरू कर दें. निवेश के लिहाज से National Pension System यानी NPS बेहतरीन स्कीम है. मार्केट लिंक्ड ये स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाती है. इस स्कीम में लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करते हैं, तो आपको मोटा फंड भी मिलता है और बुढ़ापे पर पेंशन का इंतजाम भी हो जाता है. जानिए NPS के बारे में.
ऐसे होता है एकमुश्त पैसे और पेंशन का इंतजाम
NPS में दो तरह के खाते होते हैं- टियर 1 और टियर 2. टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट है. टियर-1 को न्यूनतम 500 रुपए और टियर-2 को न्यूनतम 1000 रुपए से खुलवाया जा सकता है. एनपीएस में कुल जमा रकम का 60 फीसदी हिस्सा रिटायरमेंट के समय आप एकमुश्त निकाल सकते हैं, वहीं बची हुई 40 परसेंट राशि पेंशन योजना में चली जाती है. 40 फीसदी की इस राशि से एन्युटी खरीदी जाती है. ये रकम जितनी ज्यादा होगी, बुढ़ापे में आपकी पेंशन भी उतनी अच्छी मिलेगी. एनपीएस में निवेश की कोई सीमा नहीं है.
एनपीएस पर टैक्स बेनिफिट्स
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NPS में जरूरी कंट्रीब्यूशन पर आपको जो टैक्स छूट मिलती है, वह सिर्फ टियर-1 अकाउंट पर मिलती है. NPS के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है. इस योजना की मेच्योरिटी पर 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है.
कैसे उठाएं स्कीम का फायदा
- NPS अकाउंट ऑफलाइन या मैन्युअल रूप से खोलने के लिए, सब्सक्राइबर को पहले PoP-Point of Presence सर्च करना होगा.
- अपने नजदीकी PoP से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लीजिए और इसे KYC पेपर्स के साथ जमा करें.
- एक बार जब आप शुरूआती निवेश करते हैं तो PoP आपको एक PRAN – स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भेजेगा.
- इस संख्या और पासवर्ड की मदद से आप अपने अकाउंट को चला सकते हैं. इस प्रक्रिया के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होता है.
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